ईपीएफओ (EPFO) खाताधारकों के लिए ज्यादा पेंशन देने का रास्ता खुल गया है। दरअसल, रिटायरमेंट फंड बॉडी एम्पलाई प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन यानी ईपीएफओ ने मेंबर कर्मचारियों को ज्यादा पेंशन पाने का विकल्प चुनने के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। ईपीएफओ ने अपने सभी ऑफिस को निर्देश जारी करते हुए बताया है कि कर्मचारी पेंशन स्कीम (EPS) के सदस्यों को हायर पेंशन के लिए किस तरीके से आवेदन करना चाहिए। ईपीएस के तहत हायर पेंशन के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 3 मार्च, 2023 है।
हालांकि, यह ऑप्शन सिर्फ उन्हीं कर्मचारियों को मिलेगा जो 31 अगस्त 2014 को ईपीएफ के सदस्य थे और उन्होंने ईपीएस के तहत हायर पेंशन का ऑप्शन नहीं चुना है। गाइडलाइन के मुताबिक, ईपीएफओ ने ईपीएस सदस्यों को को पेंशन योग्य वेतन की सीमा 15 हजार रुपये प्रति माह से अधिक करने की अनुमति दी है। ईपीएफओ की नई प्रक्रिया से सब्सक्राइबर्स और उनके नियोक्ता संयुक्त रूप से ईपीएस के तहत उच्च पेंशन के लिए आवेदन कर सकेंगे। इसका मतलब है कि अब सदस्य अपने मूल वेतन का 8.33 फीसदी योगदान कर सकते हैं।
क्या आप EPFO से हायर पेंशन के लिए एलिजिबल हैं?
ईपीएफओ ने उन कर्मचारियों के अधिक पेंशन पाने के अनुरोध को स्वीकार कर लिया है जिन्होंने ईपीएफ योजना के तहत अनिवार्य रूप से पेंशन स्कीम में अधिक वेतन से योगदान दिया है और अपनी रिटायरमेंट से पहले बढ़ी हुई पेंशन कवरेज का ऑप्शन चुना है। ईपीएफओ ने कहा कि जिन कर्मचारियों ने 5,000 रुपये या 6,500 रुपये की तत्कालीन वेतन सीमा से अधिक वेतन में योगदान दिया था और जिन कर्मचारियों ने EPS-95 के सदस्य होने के दौरान संशोधित योजना के साथ ईपीएस के तहत ऑप्शन चुना था, वह हायर पेंशन कवरेज के लिए पात्र हैं।
ऑफलाइन आवेदन का प्रोसेस
ज्यादा पेंशन पाने के लिए ईपीएस मेंबर को अपने करीबी EPFO ऑफिस जाना होगा।
>> वहां उन्हें एप्लिकेशन के साथ कुछ डॉक्यूमेंट्स भी जमा कराने होंगे।
>> कमिश्नर के बताए तरीके और फॉर्मेट के मुताबिक एप्लिकेशन देनी होगी।
>> जॉइंट ऑप्शन में डिस्क्लेमर और डिक्लरेशन भी होगा।
>> आवेदन जमा होने के बाद इससे सर्कुलर के मुताबिक निपटा जाएगा।


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