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EPS 95 Higher Pension Case Supreme Court final order: EPS 95 पेंशन तय करने के मामले में EPFO की अपील पर सुप्रीम कोर्ट आज सुना सकता है फैसला

सुप्रीम कोर्ट कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा केरल, राजस्थान और दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसलों को चुनौती देने वाली अपीलों पर आज यानि 4 नवम्बर को फैसला सुनाएगा, जिन्होंने कर्मचारी पेंशन (संशोधन) योजना, 2014 को रद्द कर दिया था।

भारत के मुख्य न्यायाधीश उदय उमेश ललित, न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की 3 सदस्यीय पीठ ने 6 दिनों की सुनवाई के बाद 11 अगस्त को फैसला सुरक्षित रख लिया था। जस्टिस बोस ने फैसला लिखा है। फैसला कल सुबह 10.30 बजे सुनाया जाएगा।


2018 में, केरल उच्च न्यायालय ने कर्मचारी पेंशन (संशोधन) योजना, 2014 को रद्द करते हुए, 15,000 रुपये प्रति माह की सीमा से ऊपर के वेतन के अनुपात में पेंशन का भुगतान करने की अनुमति दी। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि पेंशन योजना में शामिल होने के लिए कोई कट-ऑफ तारीख नहीं हो सकती है।

2019 में, सुप्रीम कोर्ट ने केरल उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ EPFO ​​द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका को खारिज कर दिया था। बाद में, ईपीएफओ और केंद्र सरकार द्वारा मांगी गई समीक्षा में, एसएलपी की बर्खास्तगी को वापस ले लिया गया और मामले को गुण-दोष के आधार पर सुनवाई के लिए फिर से खोल दिया गया। अगस्त 2021 में, सुप्रीम कोर्ट की 2-न्यायाधीशों की पीठ ने निम्नलिखित मुद्दों पर विचार करने के लिए अपीलों को 3-न्यायाधीशों की पीठ के पास भेज दिया था:


1. क्या कर्मचारी पेंशन योजना के पैराग्राफ 11(3) के तहत कोई कट-ऑफ तारीख होगी और

2. क्या फैसला आर.सी. गुप्ता बनाम क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त (2016) शासी सिद्धांत होंगे जिसके आधार पर इन सभी मामलों का निपटारा किया जाना चाहिए।

ईपीएफओ द्वारा उठाया गया मुख्य तर्क यह है कि पेंशन फंड और भविष्य निधि अलग-अलग हैं और बाद में सदस्यता स्वचालित रूप से पूर्व की सदस्यता में तब्दील नहीं होगी। यह तर्क दिया गया कि पेंशन योजना कम उम्र के कर्मचारियों के लिए है और अगर कट-ऑफ सीमा से अधिक वेतन पाने वाले व्यक्तियों को भी पेंशन लेने की अनुमति दी जाती है, तो यह फंड के भीतर भारी असंतुलन पैदा करेगा। 2014 के संशोधन पेंशन और भविष्य निधि के बीच क्रॉस-सब्सिडी के मुद्दे को हल करने के लिए लाए गए थे।

पेंशनरों ने ईपीएफओ द्वारा उठाए गए वित्तीय बोझ के तर्क को खारिज कर दिया। उनके द्वारा यह तर्क दिया गया कि कॉर्पस फंड बरकरार है और भुगतान ब्याज से किया गया है। पेंशनभोगियों ने ईपीएफओ के इस तर्क को भी खारिज कर दिया कि पेंशन योजना में शामिल होने के लिए कट-ऑफ अवधि के भीतर अलग विकल्प का प्रयोग किया जाना चाहिए और तर्क दिया कि ईपीएफओ का रुख क़ानून के विपरीत है।

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