कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने प्रत्येक सदस्य के लिए अनिवार्य कर दिया है कि वह अपने मूल वेतन का 12 प्रतिशत अपने कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) खाते में दे। कर और निवेश विशेषज्ञों के अनुसार, EPF खाता एक निवेशक के लिए सरकार समर्थित अनिवार्य सेवानिवृत्ति निधि संचय उपकरण है, लेकिन यह EPS 1995 (कर्मचारी पेंशन योजना 1995) के तहत पेंशन लाभ भी देता है। EPS 1995 पेंशन नियम के अनुसार, EPS लाभ के तहत 1,000 से 7,500 मासिक पेंशन के लिए पात्र बन सकते हैं, बशर्ते EPFO सदस्य ने कम से कम 10 वर्षों के लिए EPF खाते में लगातार योगदान दिया हो।
EPS 95 PENSION HIKE DEMAND 7500 + DA
EPFO नियमो के तहत EPS 95 योजना पात्रता मानदंडों पर बोलते हुए; शुल्क-केवल निवेश सलाहकारों के प्रमुख हर्ष रूंगटा ने कहा, "EPFO नियमों के तहत EPS लाभ के लिए पात्र बनने के लिए, किसी को अपने EPF खाते में कम से कम निरंतर 10 वर्षों में योगदान करने की आवश्यकता है। इसलिए, EPFO खाताधारकों के लिए जारी रखने के लिए उचित है। नौकरी स्विच के समय नए संगठन में ईपीएफ खातासे EPF निकासी के लिए जाना उचित नहीं है।
निवेश सलाहकारो ने कहा, "जब एक कर्मचारी EPF में अपने मूल के 12 प्रतिशत का योगदान देता है, तो एक समान राशि उसके नियोक्ता द्वारा भी योगदान की जाती है। लेकिन, 12 प्रतिशत नियोक्ताओं के योगदान में से केवल 3.67 ईपीएफ में जाता है, बाकी 8.33 प्रतिशत EPS 1995 में जाता है।
EPS पेंशन की गणना (EPS 95 PENSION CALCULATION)
EPS 95 पेंशन नियमों के तहत पेंशन लाभ पर जानकारी देते हुए हर्ष रूंगटाजी ने कहा कि ईपीएफओ पेंशन नियम के अनुसार, किसी व्यक्ति के EPF खाते में योगदान करने के बाद उसे 1,000 से 7,500 मासिक पेंशन मिल सकती है, जब तक कि वह 58 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेता।
EPS 95 योजना के तहत किसी की पेंशन की गणना कैसे की जाती है?
सेबी पंजीकृत कर और निवेश विशेषज्ञ जितेंद्र सोलंकीजी ने कहा, "ईपीएफ खाताधारक की मासिक पेंशन की गणना करने के लिए, उपयोग किया जाने वाला सूत्र है [(पेंशन योग्य वेतन + पेंशन योग्य सेवा) / 70]। सरल शब्दों में, यदि अवधि होगी तो पेंशन अधिक होगी। यदि ईपीएफ अंशदान कम है तो ईपीएफ योगदान अधिक है और पेंशन कम होगी। ”
सोलंकीजी ने यह भी कहा कि एक व्यक्ति 50 वर्ष प्राप्त करने के बाद मासिक पेंशन के लिए पात्र हो जाता है, लेकिन उस मामले में, 58 वर्ष से कम होने पर हर साल किसी की पेंशन 4 प्रतिशत कम हो जाएगी। उदाहरण के लिए, यदि कोई ईपीएफ खाताधारक 55 वर्ष की आयु में ईपीएस पेंशन लाभ का विरोध करता है, तो उसकी पेंशन 12 प्रतिशत (4x3) कम हो जाएगी। इसलिए, किसी को 58 साल की उम्र के बाद ही पेंशन का विकल्प चुनना चाहिए।
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