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Pension Hike News: खुशखबरी: पेंशन योजना की राशि में होगी बढ़ोत्तरी, हाईकोर्ट ने दिया आदेश

हाल ही में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने विकलांग पेंशन को लेकर एक बड़ा फैसला दिया है। एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने कहा कि विकलांग पेंशन में 25% बढ़ोतरी की जाए। इसकी वजह से पेंशनधारकों को बढ़ी हुई पेंशन का लाभ मिल सकता है। अब तक ₹500 प्रति महा विकलांग पेंशन दी जा रही थी। उसके नियमों में भी बदलाव करने के लिए राज्य शासन को आदेश इंदौर खंडपीठ द्वारा दिए गए हैं।


दरअसल अधिवक्ता आदित्य संघी द्वारा मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच में विकलांग पेंशन को लेकर एक जनहित याचिका दायर की गई थी। जिसमें बताया गया था कि विकलांग पेंशन के नियमों में बदलाव करने की आवश्यकता है और अभी विकलांग पेंशन केवल ₹500 प्रतिमा ही दी जा रही है जिसे बढ़ाना भी बहुत जरूरी है। इसको लेकर एक मामला मध्य प्रदेश इंदौर हाई कोर्ट में दाखिल किया गया था।


अधिवक्ता आदित्य सिंघी ने बताया विकलांग पेंशन बढ़ाने की इस याचिका पर सुनवाई हुई है और इस संबंध में आदेश पारित किए हैं। विकलांग व्यक्तियों को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने के उद्देश्य से मध्यप्रदेश सरकार ने विकलांग पेंशन योजना शुरू की थी।


  • इस योजना से विकलांग नागरिकों को किसी भी व्यक्ति पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।
  • मध्यप्रदेश विकलांग पेंशन योजना का लाभ केवल शारीरिक रूप से विकलांग लोगों या फिर 40% से अधिक विकलांगता वाले लोगों को ही प्रदान करवाया जाएगा।
  • इस योजना के तहत मध्यप्रदेश में रहने वाले जितने भी व्यक्ति विकलांग हैं उन्हें इस पेंशन मदद दी जाएगी। 


 

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