हरियाणा में अब कैंसर, किडनी तथा एचआईवी रोगियों को वृद्धावस्था पेंशन की तर्ज पर 2250 रुपये प्रतिमाह पेंशन दी जाएगी तथा साथ ही सरकार वृद्धावस्था पेंशन में भी जल्द ही वृद्धि करेगी।
जानकारी के अनुसार, हरियाणा सरकार अब कैंसर, एचआईवी और गंभीर किडनी रोग से पीड़ित राज्य के मरीजों को भी अपनी सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के दायरे में लाएगी। राज्य के सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री ओम प्रकाश यादव ने मंगलवार को कहा कि वृद्धावस्था पेंशन की तर्ज पर राज्य के कैंसर, किडनी और एचआईवी रोगियों को 2,250 रुपये प्रति माह पेंशन दी जाएगी।
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यादव ने कहा कि राज्य में कैंसर, गंभीर किडनी की बीमारियों और एचआईवी से पीड़ित लगभग 25,000 लाभार्थियों को इसका लाभ मिलेगा। सभी जिलों के मुख्य चिकित्सा अधिकारियों से इस सम्बंध में एक रिपोर्ट मांगी गई है, जिसके आते ही पेंशन तुरंत प्रभाव से लागू की जाएगी।
उन्होंने बताया कि लॉकडाउन के चलते स्वास्थ्य विभाग का पूरा अमला कोविड-19 को लेकर बेहद व्यस्त हो गया था, इस कारण यह योजना शुरू नहीं की जा सकी, लेकिन इसे अब जल्द लागू किया जाएगा। वर्तमान में, 28 लाख से अधिक लाभार्थियों को प्रति माह 2,250 रुपये की सामाजिक सुरक्षा पेंशन मिलती है।
इसके साथ ही रोडवेज की बसों में सफर करने वाले वरिष्ठ नागरिकों के लिए खुशखबरी है। बुजुर्गों को बस किराये में छूट के लिए हरियाणा सरकार के समाज कल्याण विभाग ने वरिष्ठ नागरिक पहचान पत्र की अनिवार्यता समाप्त कर दी है तथा यह छूट उन्हें अब आधार कार्ड, वोटर कार्ड या जन्मतिथि अंकित कोई पहचान पत्र के आधार पर ही मिलेगी।
एक सरकारी प्रवक्ता ने मंगलवार को इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि ऐसे नागरिकों को यात्रा करते समय उक्त दस्तावेजों में से कोई एक अपने पास रखना होगा। समाज कल्याण विभाग ने अब वरिष्ठ नागरिक पहचान पत्र बनाने बंद कर दिए हैं।
यात्रा के लिए ऐसे वरिष्ठ नागरिकों में महिलाओं के लिए 60 वर्ष और पुरुषों के लिए 65 वर्ष से अधिक उम्र निर्धारित की गई है। इस आयु सीमा के बाद ही उन्हें किराये में 50 फीसदी छूट मिलेगी। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने इस संदर्भ में पत्र जारी कर परिवहन महाप्रबंधक और जिला समाज कल्याण अधिकारी को दिशा निर्देश जारी किए हैं।
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