पेंशनभोगियों को गलती से दिए गए ज्यादा पेंशन की वसूली के लिए पूर्व में जारी सकुर्लरों को रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने गुरुवार को वापस ले लिय। केंद्रीय बैंक ने अधिशेष पेंशन की वसूली संबंधी पूर्व में जारी अपने तीनों सकुर्लर तत्काल प्रभाव से वापस ले लिए। एक नए सकुर्लर में उसने कहाआरबीआई को जानकारी मिली है कि अधिशेष/गलती से दिए गए पेंशन की वसूली के लिए ऐसे तरीके अपनाये जा रहे हैं जो दिशा-निदेर्शों और अदालती आदेशों के अनुरूप नहीं हैं उसने आगे कहा है कि इस संबंध में पूर्व में जारी तीनों सकुर्लर वापस लिए जाते हैं।
इस संबंध में अंतिम सकुर्लर 17 मार्च 2016 को जारी किया गया था, जिसमें कहा गया था कि अधिक पेंशन दिये जाने की जानकारी जैसे ही बैंक के संज्ञान में आती है अधिशेष राशि पेंशनभोगी के खाते में मौजूद राशि से वसूली जानी चाहिए। यदि खाते में पयार्प्त राशि नहीं है तो पेंशनभोगी को शेष राशि जमा कराने के लिए कहा जाना चाहिए।
यदि वह एकमुश्त राशि जमा नहीं करा सकता है तो भविष्य में मिलने वाले पेंशन की राशि से किस्तवार यह राशि वसूली जानी चाहिए। आरबीआई ने जारी सकुर्लर में कहा है कि अधिशेष पेंशन राशि की वसूली के लिए वे पेंशन देने वाली एजेंसी से दिशा-निदेर्श प्राप्त कर तदनुसार काम करें। यदि बैंक की गलती से ज्यादा पेंशन का भुगतान पेंशनभोगी के खाते में किया गया है तो बैंक को तत्काल यह राशि एकमुश्त वापस करनी चाहिए।
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