केंद्र सरकार के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए यह काम की खबर है। भले ही नौकरी पूरी हो गई हो लेकिन अभी भी सरकार उन्हें काम करने का एक और मौका दे रही है। इस संबंध में ताजा खबर यह है कि अब सरकार अपने रिटायर्ड कर्मचारियों को कांट्रेक्ट पर नौकरी देगी। इन नियुक्तियों के बाद कई कर्मचारियों को सीधा फायदा होगा। लॉकडाउन के बाद कई विभागों से सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों, अधिकारियों को वैसे भी अनुबंध के आधार पर सेवा का अवसर दिया गया है। जिन पदों पर यह नौकरी दी जाएगी उनमें सलाहकार, निजी सहायक, निदेशक आदि तकनीकी पद शामिल हैं। सरकार मंत्रालयों से सवाल पूछ रही है, जानकारी ले रही है कि कांट्रेक्ट बेस पर जो नियुक्ति दी जाएगी, उन्हें कितना पैसा दिया जाएगा। इसमें मानदेय, भत्तों पर विचार चल रहा है। मंत्रालयों ने जानकारी दी है, उसके बाद अब इन अनुबंधित कर्मचारियों के लिए वेतन एवं भत्ते को तय किया जाना शेष है।
आयु की पात्रता
अनुबंध पर काम करने वाले कर्मचारी 65 साल की आयु तक काम कर सकेंगे। हालांकि उन्हें सेवारत कर्मचारियों की तरह सारे भत्ते तो नहीं मिलेंगे लेकिन यदि उन्हें किसी काम से टूर पर भेजा जाएगा तो बकायदा यात्रा का भत्ता, टीए-डीए दिया जाएगा। केंद्रीय कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग DoPT ने इस बारे में एक सचिवों की समिति का गठन किया है। इसका एक ड्राफ्ट भी तैयार किया जा रहा है।
अंतिम वेतन से अधिक भुगतान नहीं
जहां तक वेतन की बात है तो इन अनुबंधित कर्मचारियों का वेतन किसी भी हाल में उनके द्वारा प्राप्त की गई आखिरी सैलेरी से अधिक नहीं होगा। यहां यह बात गौर करने योग्य है कि इसमें उनकी पेंशन, नया वेतन दोनों को शामिल किया गया है। इन कर्मचारियों को मासिक वेतन का भुगतान किया जाएगा। इन्हें इंक्रीमेंट का लाभ नहीं दिया जाएगा। अनुबंध की अवधि एक साल की होगी। यदि कोई पूर्व कर्मचारी या अधिकारी बतौर सलाहकार नियुक्त किया जाता है तो उसे भी समान वेतन ही दिया जाएगा।
लीव, भत्तों, वेतन और कार्यकाल के नियम
उदाहरण के लिए यदि किसी कर्मचारी को सेवानिवृत्ति के समय 1 लाख 55 हजार 900 रुपए का वेतन मिला था तो उसकी मूल पेंशन 77 हजार 950 रुपए हो गई थी। अब नई अनुबंध वाली नौकरी में उसे 77 हजार 950 रुपए का फिक्स मानेदय दिया जाएगा। इस सेवा की अवधि एक साल की होगी। इस दौरान उन्हें इंक्रीमेंट या महंगाई भत्ते का लाभ नहीं दिया जाएगा। गृह भत्ता भी नहीं मिलेगा। वे एक महीने में डेढ़ दिन का अवकाश ले सकेंगे। यदि उनका कार्यकाल ठीक पाया गया तो सेवाकाल में इजाफा करते हुए एक साल का विस्तार दिया जा सकता है। सेवानिवृत्ति के बाद यह अवधि 5 साल से अधिक समय के लिए नहीं बढ़ाई जाएगी। जब तक DoPT का अंतिम ड्राफ्ट बनकर सामने नहीं आ जाता, तब तक केंद्र सरकार इन नियुक्तियों के संबंध में नियमों को बदल सकती है।
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