कृपया सभी ईपीएस 95 पेंशनधारकर ध्यान दें कि ईपीएफओ मुख्य कार्यालय द्वारा पहले के आंतरिक संचार के मुद्दे के बाद भी, जलते मुद्दे यानी छूट वाले पेंशनरों के लिए वास्तविक वेतन / वेतन के आधार पर वर्तमान स्थिति में कोई बदलाव नहीं है 31.8.2014 से 58 वर्ष की आयु प्राप्त हुई पहले की बातचीत dt. 8.6.2018 को बहुत सावधानी से पढ़ा जा सकता है जिसमें ईपीएफओ अब पात्र सदस्यों की बात करता है । लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें:
Click Here to Download EPFO Directive/Communication for Allowing Higher Pension
ईपीएफओ (तारीख के अनुसार) के अनुसार योग्य सदस्य केवल वही हैं जो:
(a) कर्मचारियों के प्रोविडेंट फंड यानी उन संस्थानों के लिए छूट नहीं दी गई, जिनके पास कोई पीएफ ट्रस्ट और कुल कर्मचारियों के योगदान के साथ-साथ नियोक्ता का योगदान भी नहीं था और साथ ही उनके प्रोविडेंट फंड में नियोक्ता का योगदान भी उनके द्वारा जमा किया जा रहा था ईपीएफओ के साथ प्रतिष्ठान।
(ख) वास्तविक मजदूरी / वेतन (छत सीमा पर नहीं) पर प्रोविडेंट फंड में योगदान कर रहा था 16.11.1995 के बाद से या तारीख से उनकी वेतन सीमा पार (रु. 5000/6500)
(c) 1.9.2014. से पहले 58 साल की उम्र प्राप्त हुई थी (मेरी जानकारी के अनुसार, इस संबंध में एकमात्र अपवाद ईपीएफओ, भटिंडा, पंजाब है जहां 58 वर्ष की आयु प्राप्त करने वाले सदस्यों के लिए पेंशन भी संशोधित की गई है । वर्ष 31.8.2014 से अधिक भी लेकिन उनके पेंशन योग्य वेतन की गणना के बाद - पिछले 60 महीने के वेतन का औसत
इस लाभ की अनुमति देने से पहले, कुछ ईपीएफओ कार्यालय भी ईपीएफओ अधिनियम के पैरा 26 (6) के तहत वास्तविक वेतन / वेतन पर योगदान के लिए अनुमति देने के लिए ईपीएफओ के दस्तावेज / पत्र के उत्पादन पर जोर दे रहे हैं।
1 Comments
I did not understand anything from the above matter published about epfo communication regarding higher pension. It will be helpful if he clarify what he tries to bring to the notice of all epf 95 pensioners about this.
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