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Court Order on Pension Payment: पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने पेंशन जारी करने को लेकर सुनाया बड़ा फैसला

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हाल ही में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने पेंशन जारी करने को लेकर पंजाबी विश्वविद्यालय, पटियाला के खिलाफ दो रिट याचिकाओं का निपटारा किया। उच्च न्यायालय ने कहा कि विश्वविद्यालय हर महीने की 10 तारीख तक कर्मचारियों की पेंशन जारी करने के लिए सभी प्रयास करेगा।


विश्वविद्यालय के सेवानिवृत्त कमचारी पेंशन राशि प्राप्त करने में देरी का विरोध कर रहे हैं, और सेवानिवृत्त कमचारीयो ने अदालत में रिट याचिका दायर की थी। शाम सिंह और अन्य द्वारा एक मामला दायर किया गया था जबकि दूसरा गुरमेल सिंह और अन्य याचिकाकर्ताओं द्वारा उसी कारण से दायर किया गया था।

सेवानिवृत्त कमचारीयों ने पहले कहा है कि विश्वविद्यालय अपने वेतन को उनके खातों में जमा करने में देरी कर रहा है। विश्वविद्यालय के रिकॉर्ड के अनुसार, कई बार इसमें सेवारत कमचारीयों के वेतन को जारी किया था, लेकिन उसी अवधि के लिए पेंशन राशि जारी करने में देरी हुई।


न्यायमूर्ति हरसिमरन सिंह सेठी की पीठ ने कहा कि दो रिट याचिकाओं में याचिकाकर्ताओं की शिकायत थी कि वे सेवानिवृत्त कर्मचारी थे और उनकी पेंशन समय पर जारी नहीं की जा रही थी। विश्वविद्यालय के वकील ने कहा कि कुछ प्रक्रियात्मक देरी के कारण पेंशन में देरी हुई थी, लेकिन यह जानबूझकर नहीं था और कहा कि कर्मचारियों की पेंशन को जल्द से जल्द जारी करने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे थे।


अदालत ने याचिकाओं का निपटारा करते हुए कहा कि विश्वविद्यालय हर महीने की 10 तारीख तक कर्मचारियों की पेंशन जारी करने के लिए सभी प्रयास करेगा ताकि सेवानिवृत्त कर्मचारियों को किसी तरह का पूर्वाग्रह न हो।

कोर्ट के फैसले का सारांश:

विश्वविद्यालय हर महीने की 10 तारीख तक पेंशन जारी करने का प्रयास करेगा, ताकि सेवानिवृत्त कर्मचारियों को किसी तरह का पूर्वाग्रह न हो।


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