कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी एंप्लाई प्रॉविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन या EPFO (EPFO) ने हायर पेंशन के लिए खास सुविधा शुरू की है। हायर पेंशन के लिए पात्र पेंशनर्स अब EPFO मेंबर पोर्टल पर ज्वॉइंट ऑप्शन के तहत एप्लीकेशन ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। हायर पेंशन के लिए 1 सितंबर, 2014 से पहले रिटायर हो चुके और ज्वॉइंट ऑप्शन के तहत तत्कालीन पेंशन स्कीम को सब्सक्राइब कर चुके कर्मचारी EPFO के इस खास सुविधा के अंतर्गत यूएएन पोर्टल (UAN portal) पर लॉग इन कर सकते हैं। पात्र कर्मचारी इस पोर्टल पर जाकर अपना एप्लिकेशन ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं।
ये कर्मचारी भर सकेंगे ऑनलाइन एप्लीकेशन
EPFO ने 29 दिसंबर, 2022 को हायर पेंशन के पात्र कर्मचारियों के लिए नवंबर महीने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू करने संबंधित सर्कुलर जारी किया था। जारी सर्कुलर में EPFO ने कहा कि पेंशनभोगी जिन्होंने कर्मचारी के रूप में 5,000 रुपये या 6,500 रुपये की तत्कालीन वेतन सीमा से अधिक वेतन में जमा किया था। जिन कर्मचारियों ने एंप्लाई पेंशन स्कीम के सदस्य होने के दौरान पूर्व-संशोधन योजना के साथ EPS के तहत ज्वाइंट ऑप्शन को चुना था। EPFO की ओर से जिन कर्मचारियों को बढ़ी हुई पेंशन कवरेज देने से खारिज कर दिया गया था। जारी सर्कुलर के आधार पर अब उन्हें हायर पेंशन का फायदा मिलेगा। वे सभी पात्र कर्मचारी EPFO की वेबसाइट पर ऑनलाइन एप्लिकेशन अप्लाई कर सकेंगे।
हायर पेंशन के लिए सैलरी का 8.33% कर स्कीम चुके हैं जमा
4 नवंबर 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में 2014 के एंप्लाइज़ पेंशन स्कीम संशोधन को बरकरार रखा था, जिसकी बदौलत EPFO के सब्सक्राइबर्स को हायर पेंशन पेऑउट का विकल्प चुनने का एक और मौका मिला। जो कर्मचारी 1 सितंबर, 2014 को EPS के मेंबर थे, वे सभी सब्सक्राइबर्स अपनी ‘एक्चुअल’ सैलरी से अधिकतम 8।33 फीसदी हिस्सा पेंशन के लिए तत्कालीन एंप्लाई पेंशन स्कीम EPS 95 में जमा कराया। हालांकि, संबंधित आदेश को 6 महीने के लिए संस्पेंड कर दिया गया है। इस बीच सरकार EPS 95 स्कीम के लिए अतिरिक्त तरीके से फंड का इंतजाम करने के लिए संशोधन ला सकती है।
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