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1 सितंबर 2014 से पहले सेवानिवृत्त eps 95 पेंशनर हैं, वे उच्च पेंशन के लिए आवेदन कर सकते हैं, आवेदन जमा करने के लिए 3 मार्च 2023 तक का समय

पेंशनरों के लिए अच्छी खबर है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के कर्मचारियों को उच्च पेंशन का लाभ मिलेगा। इसके तहत जो कर्मचारी सितंबर 2014 से पहले रिटायर हुए हैं, वे पेंशन पाने के लिए मार्च 2023 तक आवेदन कर सकते हैं।

दरअसल, सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के आदेश के बाद कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ ने दिसंबर 2022 को एक सर्कुलर जारी किया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश का पालन करते हुए कुछ पेंशनर्स को ज्यादा पेंशन (Higher Pension) देने का फैसला किया गया था। इसके तहत सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए उच्च पेंशन के लिए आवेदन करने के लिए अपने सदस्य पोर्टल में एक प्रावधान शुरू किया है।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस सर्कुलर में EPFO ने बताया है कि 31 अगस्त 2014 तक रिटायर हो चुके पेंशनर्स (Pensioners) को इसका लाभ नहीं दिया जाएगा, जबकि 1 सितंबर 2014 या उसके बाद ईपीएस से जुड़े लोगों को अधिक पेंशन पाने का विकल्प दिया जाएगा, वही नई गाइलाइन के तहत जो भी कर्मचारी अधिक पेंशन (Pension) पाने के योग्य हैं और वह इसका लाभ पाने के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे कर सकते हैं।



3 मार्च तक का समय: मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, जिन कर्मचारियों के आवेदन पहले अस्वीकार कर दिए गए थे, उनके लिए आवेदन पत्र पोर्टल लिंक के माध्यम से उपलब्ध है। जो लोग 1 सितंबर 2014 से पहले सेवानिवृत्त हुए हैं, वे पेंशन के लिए आवेदन कर सकते हैं। उनके पास आवेदन जमा करने के लिए 3 मार्च 2023 तक का समय है। पोर्टल में एक विकल्प में बताया गया है कि आवेदन दाखिल करने की एक ऑनलाइन सुविधा एकीकृत पोर्टल सदस्य इंटरफेस पर उपलब्ध है। कर्मचारी विकल्प पर क्लिक कर सकते हैं और अपने आवेदन जमा कर सकते हैं।


ये रहेंगे नियम

  • 31 अगस्त 2014 तक रिटायर हो चुके पेंशनर्स (Pensioners) को इसका लाभ नहीं दिया जाएगा।

  • 1 सितंबर 2014 या उसके बाद ईपीएस से जुड़े लोगों को अधिक पेंशन पाने का विकल्प दिया जाएगा।

  • जिन कर्मचारियों ने अपनी नौकरी के समय कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) योजना के तहत उच्च वेतन में योगदान दिया है और रिटायरमेंट (Retirement) से पहले उच्च पेंशन ऑप्शन (Higher Pension Option) चुना था उन्हें यह लाभ दिया जाएगा।

  • इसके तहत लाभ पाने वालों में केवल वे कर्मचारी योग्य माने जाएंगे, जिन्होंने 5000 रुपये या 6500 रुपये की सैलरी लिमिट से अधिक पर पेंशन पाने के लिए EPS में योगदान दिया था।

  • EPFO ने कहा कि ये ऐसे कर्मचारियों के लिए भी है, जिन्होंने EPS 95 का मेंबर रहते हुए उच्च पेंशन का ऑप्शन चुना था, लेकिन EPFO की ओर से उनके एक आवेदन को अस्वीकार कर दिया गया था।


 


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