मान्यनीय उच्च न्यायालय ने ई पी एफ ओ के आदेश के विरुद्ध पेंशनर्स के पक्ष में तीसरा फैसला 30 दिन के अन्दर हायर पेंशन का भुगतान किया जाए
सेवानिवृत्त अर्द्ध शासकीय अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के प्राँताध्यक्ष अनिल बाजपेई एवं महासचिव अरुण वर्मा ने बताया की मान्यनीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के तहत शेष अंतर की राशि जमा कराकर वर्ष 2014 के पहले के सेवानिवृत्त आधिकारियों कर्मचारियों को हायर पेंशन का भुगतान किया जा रहा था जिसे कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा बिना किसी न्यायालयीन आदेश के बिना कारण बताए निरस्त कर दिया गया जिसके विरुद्ध भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित एवं पर्यटन निगम सहित अन्य अनेकों संस्थाओं के आधिकारियों /कर्मचारियों ने मान्यनीय उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर न्याय की अपील की गई जिस पर दोनो पक्षों की सुनवाई करते हुए मान्यनीय उच्च न्यायालय ने कर्मचारी भविष्य निधि भोपाल द्वारा वर्ष 2014 के पूर्व के पेंशनरों को भुगतान की जा रही हायर पेंशन निरस्त करने सम्बन्धित आदेश को निरस्त करते हुए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन भोपाल को निर्देशित किया है की 30 दिवस के अन्दर हायर पेंशन का भुगतान किया जाए।
अतः सेवानिवृत्त अर्द्ध शासकीय अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के प्राँताध्यक्ष अनिल बाजपेई एवं महासचिव अरुण वर्मा ने क्षेत्रीय आयुक्त कर्मचारी भविष्य निधि संगठन भोपाल से अनुरोध किया है कि मान्यनीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार वर्ष 2014 के पूर्व के पेंशनरों को तत्काल हायर पेंशन का भुगतान किया जाए अन्यथा भविष्य निधि कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन आन्दोलन किया जाएगा जिसकी समस्त जवाबदारी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन प्रबन्धन की होगी अनुरोध करने वालों में प्रो. कलिका प्रसाद यादव जे एस राठौर एन एस यशलहा पी सी जैन सुभाष नेमा एम एल जैन जय कुमार जैन विजय गायकवाड़ महेश त्रिवेदी अशोक पाटिल एस सी त्रिपाठी ओ पी सोनी एस एल वर्मा ए के ब्यौहार पी एल शर्मा आर एस रघुवंशी ए के जैन बी प्रसाद दिनेश कुमार सोगानी जे के तिवारी के के चतुर्वेदी हाकिम सिंह एन के जैन मुकेश कपूर ओ पी श्रीवास्तव आर पी चौहान सतीश व्यास चंचल कुमार शाह शिव प्रसाद सोनी वीरेन्द्र पाण्डे अजय तिवारी सहित अनेकों पेंशनर्स शामिल हैं
अनिल बाजपेई अरुण वर्मा। अनिल कुमार ब्यौहार
प्राँताध्यक्ष। महासचिव। संयुक्त सचिव
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