Pension Hike News: झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस डा. रवि रंजन व जस्टिस एसएन प्रसाद की अदालत में सेवानिवृति लाभ एवं पेंशन भुगतान नहीं किए जाने को लेकर दाखिल अवमानना याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने दस जून तक हर हाल में बकाया भुगतान का आदेश दिया है। अदालत ने कहा कि अगर शुक्रवार को पेंशन का भुगतान नहीं किया गया तो धनबाद के कोषागार पदाधिकारी का वेतन रोक दिया जाएगा। सुनवाई के दौरान धनबाद कोषागार के पदाधिकारी कोर्ट में पेश हुए।
उनकी ओर से तकनीकी कारण बताते हुए कहा गया कि इन्हें हर साल कोषागार में आकर एक फार्म भरना होगा तभी इनकी पेंशन का भुगतान किया जाएगा। इस पर अदालत ने कड़ी नाराजगी जताई। अदालत ने मौखिक रूप से कहा कि नियम लोगों की सुविधा के लिए न कि उन्हें परेशान करने के लिए है। कोर्ट का आदेश का पालन नहीं किए जाने पर उन्हें यहां से जेल भेज दिया जाएगा और एक लाख का जुर्माना भी लगाया जाएगा।
इस दौरान कोषागार पदाधिकारी ने अदालत से माफी मांगी तब जाकर कोर्ट ने उनके खिलाफ कोई आदेश पारित नहीं किया। अदालत ने कहा कि शुक्रवार को प्रार्थी के पेंशन का बकाया भुगतान हो जाना चाहिए। साथ ही सोमवार को सरकार की ओर से शपथ पत्र दाखिल कर बताया जाए कि प्रार्थी का भुगतान कर दिया गया है। इस संबंध में सुनील वरन चटर्जी ने हाई कोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल की है।
प्रार्थी धनबाद के एक सरकारी अस्पताल से वर्ष 2021 में सेवानिवृत्त हुआ। एक बार उन्हें पेंशन का भुगतान किया गया और बाद में उसे रोक दिया गया। इसके बाद उन्होंने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है। एकल पीठ और खंडपीठ ने प्रार्थी को पेंशन भुगतान करने का आदेश दिया। लेकिन इसके बाद भी उन्हें पेंशन की राशि नहीं दी गई। इसके बाद उनकी ओर से हाई कोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल की गई। पिछली सुनवाई के दौरान अदालत ने कोषागार पदाधिकारी को कोर्ट में सशरीर हाजिर होने का निर्देश दिया था।
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