सभी को अवगत है की EPS 95 पेंशन योजना (Pension Scheme) के जरिए मिनिमम पेंशन स्कीम की मांग लंबे वक्त से उठ रही है जिसपर फैसला होना बाकी है। हालांकि EPFO के एक फैसले से EPS 95 पेंशन स्कीम के लाखों सब्सकाइबर्स को बड़ी राहत मिल सकती है। EPFO के पास दावा नहीं की गई जमा राशि लगभग 58,000 हजार करोड़ रुपये है। जमा राशि का कुछ हिस्सा EPS 95 पेंशन स्कीम के तहत ट्रांसफर करने को लेकर शनिवार को EPFO की बोर्ड बैठक में फैसला लिया जाएगा। बिना दावे की राशि के हिस्से को ट्रांसफर कर EPS 95 पेंशन स्कीमधारकों को ज्यादा पेंशन देने का मकसद है।
सरकार के 2015 के दिशानिर्देश के तहत बिना दावे की जमा राशि को सीनियर सीटिजन वेलफेयर फंड में ट्रांसफर किया जा सकता है। हालांकि सीनियर सीटिजन वेलफेयर फंड में 2015 और 2017 में इसे ट्रांसफर करने पर EPFO बोर्ड में विरोध हुआ था इसलिए ये मुमकिन नहीं हो पाया। इस बार बिना दावा की राशि को EPS 95 पेंशन धारकों को ज्यादा पेंशन देने के लिए बोर्ड मेंबर्स में सहमति बन चुकी है और ट्रांसफर राशि का फैसला शनिवार की बोर्ड बैठक में लिया जाएगा।
EPS 95 खाते में योगदान सैलरी का 8।33 प्रतिशत होता है। हालांकि अभी पेंशन योग्य सैलरी अधिकतम 15 हजार रुपए ही माना जाता है। इस लिहाज से यह पेंशन का अधिकतम हिस्सा 1250 प्रति महीना होता है। इसके तहत मिनिमम पेंशन 1000 और अधिकतम 7,500 रुपये की दी जाती है। बता दें कि बोर्ड बैठक में 15 हजार रुपये की लिमिट को भी बढ़ाने का प्रस्ताव पेश कर सकता है। अगर लिमिट में बढ़ोतरी होती है तो मिनिमन पेंशन का हिस्सा भी बढ़ जाएगा।
अगली होने वाली EPFO की बोर्ड बैठक में ब्याज के भुगतान का भी फैसला लिया जाएगा। सूत्रों से मिलीं जानकारी के मुताबिक FY22 में सभी सब्सकाइबर्स को 8.1 प्रतिशत ब्याज दर ही देने का फैसला लिया गया है, खबर यह भी थी की EPFO के सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज के सभी मेंबर्स 8.5 प्रतिशत ब्याज दर के पक्ष में थे। मौजूदा साल में पूंजी की स्थिति ठीक है और इक्विटी निवेश में भी अच्छी कमाई हुई थी।
EPS 95 पेंशनधारकों को मिलेगी ज्यादा पेंशन
EPS 95 स्कीम में मिलेगी ज्यादा पेंशन
बिना दावे की राशि का होगा इस्तेमाल
सरकार के 2015 के दिशानिर्देश के तहत मुमकिन
EPFO के पास 58,000 करोड़ बिना दावे की राशि
शनिवार को EPFO बोर्ड बैठक में होगा फैसला
68 लाख लोग EPS 95 स्कीम के दायरे में
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