जिला प्रशासन की तरफ से 20 अप्रैल को उन पेंशनरों के लिए पेंशन अदालत का आयोजन किया जाएगा जो प्रदेश सरकार से सेवामुक्त हो चुके हैं और उनको पेंशन लेने में किसी भी किस्म की दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। यह जानकारी देते हुए अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर जसवीर सिंह ने बताया कि यह अदालत 20 अप्रैल को सुबह 10 बजे से जिला प्रशासनिक परिसर के मीटिग हाल में लगाई जाएगी।
उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार के सभी सेवा मुक्त कर्मचारी जो सेवामुक्ति के बाद पेंशन प्राप्त करने के योग्य थे या इसमें किसी किस्म की समस्या का सामना कर रहे थे, उन्हें इन मामलों के हल के लिए इस अदालत में जरूर हिस्सा चाहिए। उन्होंने कहा कि पेंशनरों को तुरंत राहत दिलाने के लिए बैंकों और आडिट विभाग के अलावा जिला प्रशासन के अधिकारी पेंशन अदालत के दौरान उपस्थित रहेंगे। सारंगल ने पेंशनरों को मौके पर ही मसले का हल करवाने का न्योता देते कहा कि जिला प्रशासन पैंशनरों को पूरा सहयोग और सम्मान देगा।
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