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Good News foe EPS 95 Pensioners: EPS 95 पेंशनर्स को अब 'नो टेंशन', PFO ने EPS 95 पेंशनर्स को हाल ही में बड़ी राहत दी

EPFO ने  EPS 95 पेंशनर्स (Pensioners) को हाल ही में बड़ी राहत दी है। अब लाइफ सर्टिफिकेट (Life Certificate) सबमिट करने की कोई अंतिम तारीख नहीं है। ईपीएफओ ने डेडलाइन  की शर्त हटा दी है। अब पेंशनर्स पूरे साल के दौरान कभी भी लाइफ सर्टिफिकेट यानी जीवन पत्र जमा करा सकते हैं, जो अगले एक साल के लिए वैलिड होगा।


एक साल तक वैलिड रहेगा सर्टिफिकेट

दरअसल पेंशनर्स (Pensioners) को हर साल जीवन प्रमाण पत्र (Life Certificate) जमा कराना पड़ता है। ऐसा नहीं करने पर पेंशन के रुक जाने का खतरा रहता है। ईपीएफओ ने 'आजादी का अमृत महोत्सव' के तहत हाल ही में बताया है कि ईपीएस 95 (EPS 95) के पेंशनर्स बिना किसी डेडलाइन के साल में कभी भी अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं। यह सर्टिफिकेट जमा करने की तारीख से अगले एक साल के लिए वैलिड होगा। यानी यदि कोई पेंशनर 15 अप्रैल 2022 को अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा करता है, तो अगली बार उसे 15 अप्रैल 2023 से पहले कभी भी लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना होगा।


EPS 95 पेंशनर्स को मिलेगी राहत

ईपीएस 95 की इस स्कीम के दायरे में प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों (Private Sector Employees) को पेंशन का लाभ मिलता है। ईपीएफओ ने ऐसे कर्मचारियों के लिए लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करने के नियमों में दिसंबर 2019 में बदलाव किया था। ईपीएफओ ने इसके साथ ही हर साल नवंबर महीने में लाइफ सर्टिफिकेट जमा कराने की बाध्यता समाप्त कर दी थी और लाभार्थियों को पूरे साल के दौरान कभी भी सबमिट करने की छूट दे दी।

हालांकि इसके साथ बस यही एक शर्त है कि आपने जिस भी महीने में पहली बार लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट किया है, अगले साल से आपको उस महीने तक लाइफ सर्टिफिकेट जमा करा देना होगा। ऐसा नहीं पाने की स्थिति में अगले महीने से पेंशन मिलना बंद हो जाएगा। ईपीएफओ ने इस संबंध में Tweet किया है, 'EPS'95 पेंशनभोक्ता अब किसी भी समय जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं, जो जमा करने की तारीख से 1 वर्ष के लिए वैध होगा।'


ईपीएफओ ने इस पोस्ट के साथ ही ये भी बताया है कि पेंशनर्स किस तरह से जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं। ईपीएफओ ने बताया है कि पेंशनर्स किसी भी र्सावजनिक सेवा केंद्र, पोस्ट ऑफिस, नजदीकी ईपीएफओ ऑफिस या पेंशन देने वाले बैंक में लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं। इसके अलावा उमंग ऐप के जरिए भी लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट किया जा सकता है। लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करने के लिए पेंशनर्स को पीपीओ नंबर, आधार नंबर, बैंक अकाउंट डिटेल्स और आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर जैसी जानकारियों की जरूरत पड़ेगी।


 


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