आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत नई कंपनियों के कर्मचारियों को 60,000 रुपए तक का औसत लाभ दिया जा रहा है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा बताया गया है कि नई कंपनियां जिनमें कर्मचारियों की संख्या 1000 से कम है, के कर्मचारियों को 24 महीने का लाभ दिया जाएगा।
कलेक्टर कार्यालय की ओर से प्रेस को प्रसारण के लिए भेजी गई सूचना के अनुसार आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना में पंजीयन के लिए अवधि 31 मार्च तक बढ़ाई गई। आत्मनिर्भर भारत योजना के प्रमुख बिंदूओं में ईपीएफओ के साथ पंजीकृत पात्र स्थापनाओं के नए कर्मचारियों एवं नियोक्ताओं के लिए प्रोत्साहन। नए कर्मचारी, जो 15 हजार रुपए से कम मासिक वेतन प्राप्त करते हैं, पंजीकरण की तिथि से 24 वेतन माह के लिए लाभ प्राप्त करने के पात्र हैं।
प्रोत्साहन का भुगतान 1000 कर्मचारियों तक नियोजित करने वाली स्थापनाओं में कार्यरत नए कर्मचारियों के संबंध में कर्मचारियों तथा नियोक्ता, दोनों का अंशदान, अर्थात वेतन का 24 प्रतिशत। 1000 से अधिक कर्मचारियों वाली स्थापनाओं में कार्यरत नए कर्मचारियों के संबंध में के केवल कर्मचारियों का अंशदान अर्थात वेतन का 12 प्रतिशत।
एक अक्टूबर 2020 के बाद ईपीएफओ के साथ पंजीकृत स्थापनाएं सभी नए कर्मचारियों के संबंध में लाभ प्राप्त कर सकेंगीं। अधिक जानकारी के लिए www.epfindia.gov.in पर ARBY टैब पर जाएं।
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