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Pension News Today: प्राइवेट नौकरी में भी पा सकते हैं पेंशन, खास बात ये है कि इस स्कीम का फायदा आप रिटायरमेंट से पहले भी उठा सकते हैं

रिटायरमेंट के बाद जब शरीर साथ देना बंद कर देता है, नाते-रिश्तेदार दूरी बना लेते हैं, ऐसे में केवल आपका पैसा ही आपके काम आता है।  इसलिए रिटायरमेंट के लिए शुरू से ही प्लान बनाकर चलना चाहिए।  ऐसा नहीं है कि केवल सरकारी नौकरी वालों को ही रिटायरमेंट के बाद पेंशन का लाभ मिलता है, अगर आप प्राइवेट नौकरी में हैं या फिर किसी कारोबार में हैं तो आप खुद भी अपने लिए रिटायरमेंट प्लान तैयार कर सकते हैं।


रिटायरमेंट की प्लानिंग जिंदगी का एक बहुत ही अहम हिस्सा है।  इसी बात को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने नेशनल पेंशन स्कीम- एनपीएस (National Pension System) की शुरुआत की।  राष्ट्रीय पेंशन योजना एक प्रकार से पेंशन के साथ-साथ इन्वेस्टमेंट स्कीम है।  इस स्कीम में बाजार आधारित रिटर्न की गारंटी देती है।  NPS एक सरकारी निवेश की स्कीम है।  इस स्कीम को 2004 में सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए शुरू किया गया था। 2009 से यह स्कीम सभी कैटेगरी के लोगों के लिए खोल दी गई। 

सरकारी निवेश की स्कीम (Investment Plan)

नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) एक सरकारी निवेश की स्कीम है।  इसे पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी रेगुलेट करता है।  सबसे पहले यह योजना 2004 में सरकारी कर्मचारियों के लिए शुरू हुआ था।  लेकिन 2009 में यह स्कीम सभी कैटेगरी के लोगों के लिए खोल दी गई।  कोई भी व्यक्ति अपने नौकरी के दौरान पेंशन खाता खुलवा सकता है।

NPS में निवेश करने की उम्र 18 से लेकर 70 साल है।  आप इसमें अपनी सुविधा के अनुसार निवेश कर सकते हैं।  एनपीएस की खास बात ये है कि इस स्कीम का फायदा आप रिटायरमेंट से पहले भी उठा सकते हैं।  इस स्कीम में इन्वेस्ट की गई राशि का कुछ हिस्सा आप रिटायरमेंट से पहले निकाल सकते हैं।  आप रिटायरमेंट के समय कुल जमा राशि का 60 फीसदी निकाल सकते हैं और बची हुई 40 फीसदी पेंशन योजना में चली जाती है।  इस दौरान अगर आप NPS अकाउंट बंद करवाना चाहें तो 3 साल बाद खाता बंद करवा सकते हैं।


आप NPS अकाउंट में अपनी सुविधानुसार हर महीने या सालाना पैसा जमा कर सकते हैं।  आप 1,000 रुपये से भी पत्नी के नाम पर NPS अकाउंट खोल सकते हैं।  60 वर्ष की उम्र में NPS अकाउंट मैच्योर हो जाता है।

दो तरह का खाता

नेशनल पेंशन स्कीम के तहत दो तरह से खाते खुलवाए जा सकते हैं।  टीयर-1 अकाउंट में जो भी पैसे जमा करवाए जाएंगे उन्हें वक्त से पहले निकाले नहीं जा सकता।  जब आप स्कीम से बाहर हो जाएंगे तब ही इसके पैसे आप निकाल सकते हैं।

टीयर-2 अकाउंट को खोलने के लिए आपको टायर वन का अकाउंट होल्डर होना अनिवार्य है।  आप इसमें अपनी इच्छा के अनुसार पैसे जमा या निकाल सकते हैं।  यह अकाउंट सभी को खुलवाना अनिवार्य नहीं है।


National Pension Scheme के लाभ

  • रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलेगी।
  • Annuity की खरीद में निवेश पर कर में पूरी तरह से छूट मिलेगी।
  • 50,000 रुपये तक की अतिरिक्त छूट सेक्शन 80CCE के तहत क्लेम की जा सकती है।
  • नेशनल पेंशन स्कीम के अंतर्गत न्यूनतम निवेश की सीमा 6000 रुपये है।
  • न्यूनतम निवेश नहीं करने पर अकाउंट फ्रीज कर दिया जाएगा और 100 रुपये की पेनल्टी लगेगी।
  • निवेशक की मृत्यु 60 वर्ष से पहले हो जाती है तो पेंशन की राशि नॉमिनी को दी जाएगी।
  • इस स्कीम के तहत एक से ज्यादा अकाउंट नहीं खुलवाया जा सकता।

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