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Good News for 67 Lakh EPS 95 Penisoners: EPS 95 पेंशनर्स को फुल मोहलत, जब मर्जी तब जमा करें लाइफ सर्टिफिकेट

पेंशनर्स (Pensioners) को हर साल जीवन प्रमाण पत्र (Life Certificate) जमा करने की जरूरत होती है। ऐसा नहीं करने पर पेंशन के रुक जाने का खतरा रहता है। सरकारी पेंशनर्स (Govt Pensioners) के लिए जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की समयसीमा (Life Certificate Submission Deadline) 30 नवंबर को समाप्त हो चुकी है, लेकिन क्या आपको पता है कि कुछ पेंशनभोगियों के लिए ऐसा करने की कोई डेडलाइन नहीं है। ईपीएफओ (EPFO) ने हाल ही में इसे साफ किया है। 


ईपीएफओ ने कुछ ही दिनों पहले किया साफ

ईपीएफओ ने कुछ ही दिनों पहले बताया था कि ईपीएस 95 (EPS 95) के पेंशनर्स बिना किसी डेडलाइन के साल में कभी भी अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं। यह सर्टिफिकेट एक साल के लिए वैलिड होगा। यानी यदि कोई पेंशनर आज यानी दो दिसंबर 2021 को अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा करते हैं, तो अगली बार उन्हें दो दिसंबर 2022 से पहले ही लाइफ सर्टिफिकेट देना होगा। 


ईपीएफओ की इस छूट से ऐसे कर्मचारियों को राहत

ईपीएस 95 के तहत प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों (Private Sector Employees) को पेंशन का लाभ मिलता है। ईपीएफओ ने ऐसे कर्मचारियों के लिए लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करने के नियमों में दिसंबर 2019 में बदलाव किया था। ईपीएफओ ने इसके साथ ही हर साल नवंबर महीने में लाइफ सर्टिफिकेट जमा कराने की बाध्यता समाप्त कर दी थी और लाभार्थियों को पूरे साल के दौरान कभी भी सबमिट करने की छूट दे दी।

इस शर्त को ध्यान में रखना जरूरी

हालांकि इसके साथ बस यही एक शर्त है कि आपने जिस भी महीने में पहली बार लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट किया है, अगले साल से आपको उस महीने तक लाइफ सर्टिफिकेट जमा करा देना होगा। ऐसा नहीं पाने की स्थिति में अगले महीने से पेंशन मिलना बंद हो जाएगा। 


जम्मू कश्मीर के सरकारी कर्मचारियों के लिए भी नहीं समाप्त हुई है डेडलाइन

इसी तरह जम्मू-कश्मीर (Jammu Kashmir) के सरकारी कर्मचारी के लिए भी लाइफ सर्टिफिकेट जमा कराने की डेडलाइन 30 नवंबर को समाप्त नहीं हुई है। राज्य सरकार ने अपने कर्मचारियों को इस डेडलाइन से छूट दी है। अब ये कर्मचारी जनवरी 2022 तक लाइफ सर्टिफिकेट जमा करा सकते हैं। 


 


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