EPFO कर्मचारी की असामायिक मौत पर आश्रित को 8 लाख रुपये मिलेंगे। इसे तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। इससे पूरे देश में 30 हजार कर्मचारियों को फायदा होगा। एक्स-ग्रेसिया डेथ रिलीफ फंड को 8 लाख रुपये किया गया है। केन्द्रीय अपर ईपीएफ आयुक्त उमा मंडल ने इसके लिए सभी कार्यालयों को सर्कुलर जारी कर दिया है। इसमें कोविड से होने वाली मौतों को शामिल नहीं किया गया है। इससे पहले कर्मचारियों को सात लाख मिल रहे थे।
2006 में सिर्फ पांच हजार रुपये ही आश्रित को दिए जाते रहे हैं। इसके बाद इसे 50 हजार से 4.20 लाख तक किया गया। अब यह भी तय हुआ है कि हर तीन साल में इसे दस फीसदी बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। ईपीएफओ बोर्ड सदस्य हरभजन सिंह का कहना है कि देर आए दुरस्त आए। सदस्यों ने तो असामायित मौत पर कम से कम दस और अधिकतम बीस लाख रुपये की मांग की थी। अब हर दो साल पर दस फीसदी की वृद्धि का प्रस्ताव लाया जाएगा।
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