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Good News for Pensioners: 15 तारीख को होगा पेंशनधारकों की पेंशन से संबंधीत समस्याओंका समाधान, तारीख जारी

झारखंड में अब शिक्षकों एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों को सेवानिवृत्ति लाभ लेने के लिए जिला शिक्षा पदाधिकारी या जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालयों का चक्कर लगाना नहीं पड़ेगा। उन्हें समय पर इसका लाभ मिलेगा। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव राजेश शर्मा ने सेवानिवृत्त होने वाले शिक्षकों एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों को सभी प्रकार के लाभ समय पर सुनिश्चित कराने के लिए प्रत्येक माह की 15 तारीख को पेंशन अदालत लगाने का आदेश दिया है। 15 तारीख को अवकाश होने पर पेंशन अदालत अगले दिन लगाई जाएगी।


सचिव ने सभी क्षेत्रीय उपनिदेशकों, जिला शिक्षा पदाधिकारियों तथा जिला शिक्षा अधीक्षकों को यह आदेश देते हुए पेंशन अदालत के अगले दिन विभाग को निर्धारित प्रारूप में रिपोर्ट भी देने के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि इस अदालत में सभी पुराने मामलों का समाधान कर नियमानुसार कार्रवाई की जाए। सभी पदाधिकारियों को यह भी निर्देश दिए गए हैं कि सेवानिवृत्ति की आखिरी तारीख को जिला मुख्यालयों में कार्यक्रम का आयोजन कर सेवानिवृत्त होने वाले शिक्षकों व कर्मियों को निश्चित रूप से सेवांत लाभों का भुगतान करना सुनिश्चित किया जाए।


आदेश में यह भी कहा गया है कि यदि भुगतान में किसी तरह की बाधा है, तो संबंधित निदेशालय प्राथमिक या माध्यमिक शिक्षा निदेशालय से समय पर संपर्क कर उसे दूर करते हुए निश्चित रूप से निर्धारित तिथि पर सेवानिवृत्त लाभों का भुगतान किया जाए। यदि मामला नीतिगत हो, तो इस संबंध में नियमानुसार सक्षम प्राधिकार स समय पर आदेश प्राप्त करते हुए कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।


उन्होंने इसकी निगरानी की जिम्मेदारी संयुक्त सचिव कुमुद सहाय को दी है। बता दें कि सेवानिवृत्त होनेवाले शिक्षकों व कर्मियों के कई मामले भुगतान के लिए जिलों में लंबित रहते हैं। भुगतान के लिए शिक्षकों एवं कर्मियों को कार्यालयों का चक्कर लगाना पड़ता है। कई मामले कोर्ट में भी चले जाते हैं। इससे बचने के लिए उक्त आदेश जारी किया गया है।



 


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