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EPS 95 पेंशन स्कीम के तहत आने वाले पेंशनधारकों (Pensioners) को एक यूनिक नंबर दिया जाता है जिसे पेंशन पेमेंट ऑर्डर (PPO) कहते हैं. इसी के आधार पर मदद से पेंशनर्स को रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलता है. अगर किसी से ये नंबर गुम हो गया हो या मिस गया हो तो आपकी पेंशन रुक सकती है. ऐसे में आप बिना किसी टेंशन ईपीएफओ (EPFO) के बताए नियमों को फॉलो कर इसे दोबारा हासिल कर सकते हैं.

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) की तरफ से किसी भी कंपनी से रिटायर होने वाले शख्स को पीपीओ नंबर को जारी किया जाता है. इसके बिना पेंशन नहीं मिल सकती है. इसलिए इसका होना बहुत जरूरी है. दरअसल, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) की ओर से लाभार्थी की पहचान के लिए दिए गए पीपीओ नंबर से सैलरी स्टेटस चेकर करने आदि की भी सुविधा मिलती है. तो आइये जानते हैं इसे दोबारा हासिल करने की प्रक्रिया.

पीपीओ नंबर के लिए ऐसे करें आवेदन

1. पीपीओ नंबर खो जाने पर इसे दोबारा लेने के लिए सबसे पहले कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की आधिकारिक वेबसाइट https://www.epfindia.gov.in/site_en/index.php पर जाएं.

2. अब यहां ‘ऑनलाइन सर्विसेज’ सेक्शन में ‘Pensioners Portal’ के विकल्प पर क्लिक करें.

3. अब आपके सामने एक नया पेज खुलेगा. यहां आप 'Know Your PPO No' पर क्लिक करें.

4. यहां आप अपना वो बैंक अकाउंट नंबर भरें जिसमें आपकी हर महीने पेंशन आती है. आप चाहे तोअपना PF नंबर डालकर भी सर्च कर सकते हैं.

5. सारी डिटेल्स भरने के बाद इसे सब्मिट कर दें.

6. इसके बाद आपको आपका पीपीओ नंबर स्क्रीन पर दिखने लगेगा.

12 अंकों का ये खास नंबर आपके लिए रेफरेंस की तरह काम करता है. इस के जरिए सेंट्रल पेंशन अकाउंटिंग ऑफिस से संपर्क किया जाता है. यह PPO नंबर पेंशनर की पासबुक में दर्ज होने से एक बैंक की दूसरी ब्रांच में अपना अकांउट ट्रांसफर करना भी आसान होता है. इसके अलावा पेंशन संबंधित किसी भी तरह के काम या शिकायत के लिए EPFO में PPO नंबर देना अनिवार्य होता है. इसके अलावा पेंशन स्टेटस देखने भी इस नंबर को लिखना बेहद जरूरी होता है.



 

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