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Good News for Pensioners: दिल्ली उच्च न्यायायलय का पेंशनधारकों के हक़ में बड़ा फैसला, एरियर के साथ पूरी पेंशन भुगतान आदेश


अदालत के आदेश के बावजूद भी सेवानिवृत्त कर्मचारियों के एरियर का भुगतान नहीं करने पर दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि कर्मचारियों को अंतहीन इंतजार करने के लिए नहीं कहा जा सकता है। ऐसे में अब अदालत निगमों की सपत्ति जब्त करने करना शुरू करेगा। उक्त टिप्पणी करते हुए न्यायमूर्ति विपिन सांघी व न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की पीठ ने उत्तरी दिल्ली नगर निगम (NDMC) को अपनी संपत्ति की सूची और बैंक बैलेंस पेश करने का आदेश दिया है, ताकि कर्मचारियों एवं पेंशनर का भुगतान नहीं करने के मामले का परीक्षण किया जा सके।

हाई कोर्ट की पीठ ने एनडीएमसी के चेयरमैन को निर्देश दिया कि संपत्ति व बैंक बैलेंस की जानकारी देने का निर्देश देते हुए सुनवाई आठ जुलाई तक के लिए स्थगित कर दी।

इस मामले की पिछली सुनवाई पर पीठ ने कहा था कि भीख मांगिए, उधार लीजिए या चोरी करिए, लेकिन कर्मचारियों के एरियर का भुगतान करिये। पीठ ने यह आदेश अखिल दिल्ली प्राथमिकता शिक्षक संघ की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। संघ की तरफ से पेश हुए अधिवक्ता रंजीत शर्मा ने एरियर और पेंशन का भुगतान नहीं करने पर एनडीएमसी के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की मांग की।


इससे पहले अदालत ने पांच अप्रैल के आदेश की समयसीमा बढ़ाने से इन्कार कर दिया था। अदालत ने डाक्टरों का वेतन नहीं मिलने के संबंध में आई एक न्यूज रिपोर्ट को देखते हुए एक जनहित याचिका भी शुरू की थी। इसके बाद कई अन्य याचिकाएं भी दायर हुई थी और अदालत पहले भी कई निर्देश दे चुकी है। 


बता दें कि शिक्षकों व कर्मचारियों का वेतन व रिटायर कर्मचारियों की पेंशन और एरियर भुगतान को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। आरोप है कि कोर्ट के आदेश के बावजूूद अभी तक वेतन और पेंशन का भुगतान नहीं किया गया है।


 


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