कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के क्षेत्रीय कार्यालय ने सूचित किया है कि लाभ/सेवा प्राप्त करने के लिए आधार कार्ड अनिवार्य है।
सहायक भविष्य निधि आयुक्त / प्रभारी अधिकारी शशिकांत दहिया ने एक बयान में कहा कि सामाजिक सुरक्षा पर संहिता की धारा 142 (Application of Aadhaar) मई से प्रभावी हो गई है।
आधार संख्या सदस्य या लाभार्थी के रूप में पंजीकरण के प्रयोजनों के लिए आवश्यक थी; नकद या चिकित्सा बीमारी लाभ या पेंशन, ग्रेच्युटी या मातृत्व लाभ या किसी भी लाभ या निधि की निकासी के लिए लाभ की मांग करना; कैरियर केंद्र की सेवाओं का लाभ उठाना; या बीमित व्यक्ति के रूप में स्वयं या अपने आश्रितों के लिए कोई भुगतान या चिकित्सा उपस्थिति प्राप्त करना। EPFO ने ट्रिपल योजनाओं का लाभ उठाने के इस दस्त किया जरुरी, अभी जाने
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इन सेवाओं का लाभ उठाने के लिए प्रत्येक के पास आधार कार्ड होना अनिवार्य था और साथ ही ट्रिपल योजनाओं के तहत ईपीएफओ द्वारा प्रदान किए गए लाभ/सेवाएं: कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952; कर्मचारी पेंशन योजना, 1995; और कर्मचारी जमा से जुड़ी बीमा योजना, 1976, अब से, विज्ञप्ति में कहा गया है।
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