Breaking News

EPS 95 Higher Pension Cases Hearing News: देश के 67 लाख EPS 95 पेंशनधारकों का बढ़ा इंतजार, भारत के मुख्य न्यायाधीश ने लिया बड़ा फैसला, EPS 95 पेंशनधारकों मामलों पर फिर से अनिच्छितता

EPS 95 HIGHER PENSION CASES NEXT HEARING DATE


देश के लगभग 67 लाख EPS 95 पेंशनधारक सुप्रीम कोर्ट में दाखिल EPS 95 पेंशनधारकों से जुड़े हुए हायर पेंशन के मामलों के पर सुनवाई के लिए इंतजार कर रहे हैं। EPS 95 पेंशनधारकों को आशा थी कि उनके मामलों पर 23, 24, 25 मार्च 2021 को सुनवाई हो जाएगी पर ऐसा नहीं हुआ और इन्हें 15 मार्च 2021 तक के लिए टाल दिया गया था। उसके बाद इन मामलों को 15 मार्च की जगह फिर से 22 अप्रैल 2021 तक के लिए टाल दिया गया था, पर उसी बीच सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक सर्कुलर जारी किया जिसमें कोविड-19 की स्तिथि को देखते हुए 22 अप्रैल 2021 से केवल महत्वपूर्ण मामलों को सुनवाई के लिए लिया जाएगा ऐसा कहा गया।


इसकी वजह से जो 22 अप्रैल 2021 को EPS 95 पेंशनधारकों से जुड़े हुए लगभग 60 मामले सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किए गए थे तो उनकी जगह पर केवल 6 मामलों को सुनवाई के लिए लिया गया और EPS 95 पेंशनधारकों से जुड़ा हुआ एक भी मामला 22 अप्रैल 2021 को सुनवाई के लिए नहीं लिया गया।

उसके बाद हाल ही में भारत के मुख्य न्यायाधीश एन. वी. रमना ने बार के सदस्यों के साथ परामर्श के बाद दिल्ली में COVID-19 स्थिति के मद्देनजर शीर्ष अदालत की गर्मियों की छुट्टी को एक सप्ताह पहले ही शुरू करने के लिए सहमत हुए हैं । जिसकी वजह से EPS 95 पेंशनधारकों के मामलों के ऊपर जो अगली होने वाली सुनवाई है वह कब होगी इसके बारे में कोई अपडेट नहीं है।

एक बार फिर से 95 पेंशनधारकों के मामलों की सुनवाई के ऊपर अनिच्छितता दिखाई दे रही है क्योंकि जो गर्मियों की छुट्टियों को 1 सप्ताह पहले ही शुरू करने का फैसला लिया गया है। जिसकी वजह से अब EPS 95 पेंशनधारकों को 27 जून तक का इंतजार करना पड़ेगा क्यों कि 27 जून 2021 तक सुप्रीम कोर्ट को गर्मी की छुट्टि होगी। यानी इस दौरान सुप्रीम कोर्ट का कोई भी कामकाज नहीं होगा।

सुप्रीम कोर्ट का कामकाज 28 जून 2021 से शुरू होगा उसके बाद ही EPS 95 पेंशनधारकों के मामले हैं तो उनके ऊपर कब फैसला होगा तो इसके बारे में जानकारी मिल सकती है।


सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) के प्रतिनिधियों और सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन (SCAORA) और बार काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ भारत के मुख्य न्यायाधीश एन. वी. रमना द्वारा आपात बैठक में निर्णय लिया गया ।

साथ ही भारत के मुख्य न्यायाधीश एन. वी. रमना ने कम से कम 60 बेड और अन्य सुविधाओं जैसे RT-PCR परीक्षण, COVID-19 टीकाकरण आदि के लिए चिकित्सा सुविधाओं की स्थापना के लिए उपयुक्त क्षेत्र प्रदान करने के लिए भी मंजूरी दी है।

SCBA अध्यक्ष विकास सिंह के अनुसार, भारत के मुख्य न्यायाधीश एन. वी. रमना ने अधिवक्ताओं के चैंबर ब्लॉक को COVID केयर यूनिट के रूप में उपयोग करने के लिए मंजूरी दी है।


तहसीलदार चाणक्यपुरी को व्यवस्था करने के लिए संक्षिप्त किया गया है ताकि भवन का निरीक्षण किया जा सके।

सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) ने इससे पहले भारत के मुख्य न्यायाधीश को लिखा था कि अप्पू घर परिसर में नवनिर्मित अधिवक्ता चैंबर बिल्डिंग को COVID-19 केयर सेंटर में बदलने के लिए वकीलों, कोर्ट स्टाफ और उनके परिवारों के हित के लिए जो COVID-19 केयर सेंटर में बदलें।

इस बड़े फैसले से फिलहाल EPS 95 पेंशनधारकों मामलों पर कब सुनवाई होगी इसके बारे में अभी कोई अपडेट नहीं है 22 अप्रैल को जो मामले सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किए गए थे तो उन पर भी सुनवाई नहीं हुई है। ऐसे में गर्मियों की छुट्टियों का ऐलान सुप्रीम कोर्ट द्वारा कर दिया गया है और उसे भी 1 सप्ताह पहले से ही शुरू करने का फैसला लिया गया है। इसकी वजह से अभी EPS 95 पेंशनधारकों को और लंबा इंतजार करना होगा। उम्मीद की जा रही थी कि पिछले महीने यानी 23, 24, और 25 मार्च को जो सुनवाई शुरू हुई थी तो उन सुनवाई के दौरान भी कोई अंतिम फैसला आ जायेगा पर EPS 95 पेंशनधारकों के मामलों को बार-बार टाल दिया गया जा रहा है।


23 24, 25 मार्च की सुनवाई के लिए 59 याचिकाएं क्रमांक 15 न्यायालय संख्या 3 में सूचीबद्ध थी। जिनमे से एक मामले की सुनवाई यानी SLP NO. 20,417/2017 जो की M/S Daiichi Sankyo Company Ltd बनाम OSKAR Investments Ltd पर सुनवाई होने के बाद सुनावाई हुई थी। उसके बाद EPS 95 मामलों को लिया जाना था। पर EPS 95 पेंशनधारकों को एक बार फिर से 13 अप्रेल 2021 फिर 15 अप्रेल 2021 और 22 अप्रेल 2021 को सुनवाई होनी थी।

 

Post a Comment

2 Comments

  1. How long we have to get our higher pension. We hope to hear a positive news.

    ReplyDelete
  2. Hope to hear a positive response soon.
    How long we have wait for the higher pension.

    ReplyDelete