पेंशनभोगियों के लिए अच्छी खबर है। केंद्र सरकार ने इन्हें आज एक नई सुविधा दी है। आम बजट में इसकी घोषणा कर दी गई है। अब केवल पेंशन आय वाले 75 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को अब आयकर रिटर्न दाखिल करने से छूट दी जाएगी। उन्हें आय का भुगतान करने वाले बैंक अपने बैंक खाते से आवश्यक कर काट लेंगे। यह बजट 2018 के बाद आया है जब वरिष्ठ नागरिकों को अधिक कर लाभ प्रदान करने के लिए कर कानून में बदलाव की घोषणा की गई थी।
इनमें कर लाभ शामिल थे जैसे कि आयकर अधिनियम, 1961 में एक नया खंड 80TTB की शुरुआत, स्वास्थ्य बीमा कवरेज न होने की स्थिति में चिकित्सा व्यय में कटौती आदि। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को कहा कि धारा टीटीबी के तहत, वरिष्ठ नागरिकों को बैंकों और डाकघरों से प्राप्त होने वाली 50 हज़ार रुपये तक की आय पर कटौती का दावा कर सकते हैं, जिससे वरिष्ठ नागरिकों के लिए इस प्रकार की ब्याज आय प्रभावी रूप से 50 हज़ार रुपये तक की कर-मुक्त हो सकती है।
इससे पहले, वरिष्ठ नागरिक बैंक और डाकघर के बचत खातों से ब्याज आय के लिए समान कर-छूट के हकदार थे, लेकिन केवल धारा 808TA के तहत 10,000 रुपये तक। अधिकांश वरिष्ठ नागरिकों के लिए बजट 2018 में 50,000 रुपये की कटौती सबसे बड़ी कर राहत थी, क्योंकि वे अपनी अधिकांश आय बैंक एफडी और पोस्ट ऑफिस योजनाओं से ब्याज के माध्यम से कमाते हैं।
बैंक सावधि जमा ब्याज के लिए टीडीएस की सीमा भी वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक साथ बढ़ा दी गई थी। वित्त मंत्री ने कहा कि 2020 में आयकर रिटर्न फाइलरों को भी बढ़ाकर 3.31 करोड़ से बढ़ाकर 6.48 करोड़ कर दिया गया है। सीतारमण ने सोमवार को केंद्रीय बजट 2021-22 पेश किया, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज मंजूरी दी।
0 Comments