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Good News for Pensioners: Big Announcement For Pensioners, Employees on New Year, Reform in Pension Rules


सेवारत कर्मचारियों के लिए विकलांगता मुआवजे का विस्तार करने का निर्णय लिया गया है, यदि कर्मचारि अपनी सेवा करते समय विकलांग हो जाते हैं और ऐसी विकलांगता के बावजूद सेवा में बने रहते हैं ऐसे सभी कर्मचारियो के लिए नए साल में केंद्र द्वारा एक महत्वपूर्ण घोषणा की गई है।


केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने शुक्रवार को जानकारी दी कि इस कदम से CRPF, BSF, CISF जैसे जवानों को विशेष रूप से 'युवा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPF) के जवानों को भारी राहत मिलेगी, क्योंकि आमतौर पर कर्तव्यों के निष्पादन, नौकरी की आवश्यकता के साथ-साथ शत्रुतापूर्ण या कठिन कार्य - पर्यावरण की बाधाओं में विकलांगता  आ जाती है।


केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंहजी ने कहा नरेंद्र मोदी सरकार नियमों को सरल बनाने और भेदभावपूर्ण धाराओं को दूर करने के लिए सभी प्रयास कर रही है। इन सभी नई पहलों का अंतिम उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों के लिए जीवन यापन करने में आसानी प्रदान करना है, भले ही वे पेंशनभोगी या पारिवारिक पेंशनभोगी या बड़े नागरिक बन गए हों।

यह उल्लेख करना उचित है कि यह नया आदेश सेवा नियमों में एक विसंगति को दूर करेगा। सरकारी कर्मचारी जिन्हें 1.1.2004 पर या उसके बाद नियुक्त किया गया था और उन्हें राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के तहत कवर किया गया था बावजूद कर्मचारियों द्वारा सामना की जाने वाली कठिनाई को देखते हुए भी केंद्रीय सिविल सेवा (CCS) (EPO) नियमों के तहत विकलांगता लाभों के पहले प्रावधानों ने उन कर्मचारियों को ऐसा मुआवजा प्रदान नहीं किया था।


हालांकि, कार्मिक मंत्रालय में पेंशन विभाग द्वारा जारी किए गए नए आदेश के साथ, एनपीएस के तहत आने वाले कर्मचारियों को भी अतिरिक्त साधारण पेंशन (EOP) के नियम (9) के तहत लाभ मिलेगा।


उपरोक्त के अलावा, पेंशन नियमों में एक और सुधार, नियम में संशोधन करने और न्यूनतम 7 साल की अपेक्षित सेवा पूरी करने से पहले सेवा के दौरान मारे गए कर्मचारी के परिवार को बढ़ी हुई दर पर पेंशन प्रदान करने का निर्णय भी लिया गया। नतीजतन, अब अंतिम वेतन के 50% की पारिवारिक पेंशन 7 साल की सेवा पूरी करने से पहले ही मरने वाले कर्मचारियों के परिवार के लिए भी स्वीकार्य है।

 


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