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EPS 95 PENSION | जीवण प्रमाणपत्र जमा नहीं करेंगे तो रुक जाएगी पेंशन, मिनटों में ऐसे जमा करें ऑनलाइन लाइफ सर्टिफिकेट

पेंशनधारकों को पेंशन पाने के लिए हर साल नवंबर में अपना लाइफ सर्टिफिकेट यानी अपने जिंदा होने का प्रमाणपत्र (life certificate) जमा करना पड़ता है। पहले पेंशनभोगियों को बैंक या पोस्ट ऑफिस जाकर हर साल यह सर्टिफिकेट जमा कराना होता था। लेकिन अब कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने सीनियर सिटिजन (senior cirizens) के लिए घर बैठे ऑनलाइन लाइफ सर्टिफिकेट जमा कराने का सुविधा शुरू की है।

इस साल ऑफलाइन माध्यम से लाइफ सर्टिफिकेट जमा कराने की तिथि 1 नवंबर से 31 दिसंबर तक है, लेकिन ऑनलाइन माध्यम से आप साल में किसी भी समय लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर सकते हैं। सर्टिफिकेट जमा करने की तारीख से एक साल तक के लिए यह लाइफ सर्टिफिकेट वैलिड रहेगा। आपको बता दें कि देशभर में करीब 64 लाख लोग को साल जीवन प्रमाण पत्र जमा कराते हैं।

डिजिटली लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने के लिए आधार नंबर, मोबाइल नंबर, पेंशन पेमेंट ऑर्डर (PPO) नंबर और अकाउंट नंबर की जरूरत होती है। वहीं, फिजिकल फॉर्म में लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने के लिए इसे बैंकों की वेबसाइट से डाउनलोड करके जमा कर सकते हैं। आपको बता दें कि अगर पेंशनर की दोबारा नौकरी लग गई है या फैमिली पेंशनर की दोबारा शादी हो गई है तो लाइफ सर्टिफिकेट केवल फिजिकल फॉर्मेट में ही जमा कराना होता है।


पहले कराना होता है रजिस्ट्रेशन

ऑनलाइन लाइफ सर्टिफिकेट जमा कराने के लिए पहली बार पेंशनधारकों को बैंक, पोस्ट ऑफिस या किसी दूसकी सकराकी एजेंसी द्वारा चलाए जा रहे जीवन प्रमाण सेंटर के जरिए डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेशन के लिए रजिस्ट्रेशन कराना होता है। यूजर यदि चाहें तो कंप्यूटर, मोबाइल या टैबलेट के जरिये क्लाइंट एप्लीकेशन डाउनलोड करके भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। जीवन प्रमाण पत्र आधार (Aadhaar) आधारित डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट है।

डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट बनवाने के लिए बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन कराना अनिवार्य है। इसके बाद पेंशन वाले बैंक अकाउंट से जुड़ी डिटेल्स भी देनी होती हैं। डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट को आधार नंबर से तभी ऑथेंटिकेट किया जा सकता है, जब पेंशनर का अकाउंट आधार नंबर से लिंक हो। डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जमा होने के बाद पेंशनर के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर SMS आता है। इसमें एक ट्रांजेक्शन आईडी रहती है, जिससे पेंशनर www.jeevanpramaan.gov.in से कंप्यूटर जनरेटेड लाइफ सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं।


ऑनलाइन जीवण प्रमाणपत्र एसे जमा करें

  • - लाइफ सर्टिफिकेट को ऑनलाइन पेंशन डिस्बर्सिंग बैंक, उमंग ऐप या कॉमन सर्विस सेंटर के जरिए सबमिट किया जा सकता है।
  • - डिजिटल सर्टिफिकेट लेने के लिए सबसे पहले पेंशनर्स को यूनीक प्रमाण ID लेना होगा। यह ID पेंशनर्स के आधार नंबर और बायोमीट्रिक के जरिए जेनरेट किया जाता है।
  • - पहली बार यह ID जेनरेट करने के लिए लोकल सिटिजन सर्विस सेंटर जा सकते हैं जहां आधार ट्रांजैक्शन किया जाता है। इसके अलावा आप पेंशन डिस्बर्सिंग एजेंसी के किसी ब्रांच में भी जा सकते हैं।
  • - पेंशनर्स को अपना आधार नंबर, मोबाइल नंबर, पेंशन पेमेंट ऑर्डर और पेंशन अकाउंट नंबर देने के साथ बायोमीट्रिक भी देना होगा। सभी जरूरी दस्तावेज मुहैया कराने के बाद आपके मोबाइन नंबर पर एक एकनॉलेजमेंट SMS आएगा। इसी में आपका प्रमाण ID भी होगा।
  • - प्रमाण ID जेनरेट करने के बाद आपको पेंशन डिस्बर्सिंग एजेंसी को लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की जरूरत नहीं है। आप जीवन प्रमाण पोर्टल https://jeevanpramaan.gov.in पर जाकर डिजिटल तरीके से जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं।
  • - एजेंसी पोर्टल से भी जीवन प्रमाण पत्र हासिल कर सकती है। पेंशनर्स Umang App के जरिए मोबाइल या सिस्टम पर भी लाइफ सर्टिफिकेट जेनरेट कर सकते हैं।

लाइफ सर्टिफिकेट Umang App पर ऐसे बनाएं

  • - गूगल प्लेस्टोर से उमंग ऐप (Umang App) डाउनलोड करें। ऐप खुलने पर इसमें जीवन प्रमाण सर्व‍िस सर्च करें। इसके बाद अपने मोबाइल से biometric device कनेक्ट करें।
  • - जीवन प्रमाण सर्विस के अंदर दिए गए General Life Certificate के टैब पर क्लिक करें। यहां पर पेंशन प्रमाणीकरण टैब में आपका आधार नंबर और मोबाइल नंबर दिखेगा। दोनों चीजें सही हैं तो जेनरेट ओटीपी के बटन पर क्लिक करें।
  • - अपने मोबाइल पर आए ओटीपी नंबर को निर्धारित जगह पर भरें और सबमिट करें। इसके बाद अपने बायोमेट्रिक डिवाइस की मदद से अपना फिंगरप्रिंट स्कैन करें।
  • - फिंगरप्रिंट मिलने के साथ ही ड‍िज‍िटल लाइफ सर्टिफिकेट तैयार हो जाएगा। सर्टिफिकेट देखने के लिए व्‍यू सर्टिफिकेट पर क्लिक करें। आधार नंबर की मदद से इसे देखा जा सकता है।

 

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