सेवानिवृत्त होनेवाले कर्मचारियों को अब EPS 95 के तहत मिलनेवाली पेंशन के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। EPS 95 पेंशन सेवानिवृत्ति के बाद दूसरे दिन से लागू होगी। नासिक में कर्मचारी भविष्य निधि कार्यालय ने EPS 95 पेंशनधारकों को राहत देने के लिए पेंशन वितरण योजना शुरू की है। एक कर्मचारी जो जीवन भर कड़ी मेहनत के बाद सेवानिवृत्त होता है, वह समय पर अपनी पेंशन शुरू करने की उम्मीद करता है। इससे पहले अपनी पेंशन शुरू करने के लिए, उसे पीएफ कार्यालय का चक्कर लगाना पड़ता था क्यों की कागजी कार्यवाही होने में देरी लगाती थी। EPS 95 सदस्यों की ऐसी सभी समस्या को दूर करने के लिए केंद्र सरकारने प्रयास योजना की शुरुआत की है। EPS 95 के तहत 58 वर्ष की आयु में श्रमिकों की सेवानिवृत्ति के दूसरे दिन से पेंशन शुरू हो जाएगी।
इसके लिए, कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के महीने की शुरुआत में कंपनी द्वारा पीएफ कार्यालय में अपना दावा प्रपत्र (फॉर्म 10 डी) भेजना होगा। इस फॉर्म को अनुमोदित करने के बाद, सेवानिवृत्ति के दूसरे दिन से पेंशन आदेश सेवानिवृत्त होनेवाले कर्मचारियों दिया जायेगा। इस योजना की शुरुआत कर्मचारी भविष्य निधि कार्यालय नासिक से शुरू की गई है।
प्रोविडेंट फंड कमिश्नर एमएम अशरफ के हाथों अक्टूबर में सेवानिवृत्त हुए ईपीएस 1995 के सदस्यों को पेंशन ऑर्डर वितरित किया गया है। प्रयास योजना के अंतर्गत पेंशनधारकों को फायदा पहुंचने हेतु सभी नियोक्ताओं को आवाहन किया गया है की वे समय पर सेवानिवृत्त होने कर्मचारियों के दावे प्रस्तुत करे।
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