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COVID-19 EFFECT: एक लाख EPF खाताधारको EPF से पैसा निकालने के आवेदन किया



कोरोना वायरस के कारण बनी स्थिति से निपटने के लिए सरकार ने EPF खाताधारको को उनके PF से पैसे निकालने की सुविधा दी थी। इसके बाद यह खबर आई है कि 11 दिनों से भी कम के वक्त में देश में 1 लाख लोगों ने अपने PF कहते से पैसा निकालने के लिए आवेदन दे किये है। सूत्रों केमुताबिक इस समय EPF से पैसा निकालने के लिए लोग रोजाना आवेदन कर रहे हैं और आगे चलकर इनकी संख्या में और बढ़ोतरी होगी।

ऐसा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत दी गई राहत के मद्देनजर हुआ है जिसमें लोगों को उनके पीएफ खातों से रकम निकालने के लिए श्रम मंत्रालय द्वारा मंजूरी दी गई थी।

इसलिए इन दावों के निपटान के बाद रिटायरमेंट फंड बॉडी EPFO ने अब तक करीब 125 करोड़ रुपये संवितरित किए हैं। कोविड-19 के संकट से बचने के लिए श्रम मंत्रालय ने पहले ही ये जानकारी दी थी कि लोगों की पीएफ खाते से पैसा निकालने के आवेदन मिलने के तीन दिन के भीतर ही इन दावों को सेटल किया जाएगा।

PF Withdrawal full Detail Step by Step Procedure
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बीती 26 मार्च को ये घोषणा की थी कि देश के करीब 4.8 करोड़ कर्मचारी जो कि ईपीएफ के सदस्य हैं वो अपने पीएफ खाते से पैसा निकाल सकते हैं। इसके लिए EPF खाताधारकों के लिए शर्त राखी गई थी की तीन महीने की बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ते को मिलाकर  या EPF खाते में जमा राशि की 75 फीसदी राशि इन दोनों में से जो भी कम होगा उतनी राशि ईपीएफ खाताधारक निकाल सकते हैं।

इसी के तहत श्रम मंत्रालय ने 29 मार्च को एक नोटिफिकेशन जारी कर EPF में संशोधन किये जाने जानकारी दी थी। इस नोटिफिकेशन में कहा गया था की पीएम गरीब कल्याण योजना के तहत जो अंशधारक प्रॉविडेंट फंड में नियमित तौर पर अपना योगदान दे रहे हैं, उन्हें अपने प्रॉविडेंट फंड से बचत का पैसा निकालने के लिए नियमों में छूट दी जा रही है



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