EPS 1995 के दायरे में आने वाले पेंशनर्स के लिए यह राहत भरी खबर है। 1 सितंबर 2014 के पहले रिटायर हुए कर्मचारियाें की ईपीएफ पेंशन अब नहीं रुकेगी, लेकिन कर्मचारी भविष्य निधि संगठन(EPFO) की टीम कर्मचारी के दफ्तर में पहुंचकर नियाेक्ता द्वारा उपलब्ध कराए गए मूल दस्तावेजों का वेरिफिकेशन करेगी। इस बारे में साेमवार काे ईपीएफओ दिल्ली आफिस से आदेश जारी कर दिए गए हैं। अभी तक नियोक्ता द्वारा ईपीएफओ दफ्तर में कर्मचारी के दस्तावेजों की प्रमाणित फाेटाेकाॅपी भेजी जाती थी। इसके बाद पेंशन की प्रक्रिया आगे बढ़ जाती थी। इस बारे में विशेषज्ञों का तर्क है कि यह आदेश जारी करके एक तरह से ईपीएफओ ने 1 सितंबर 2014 के पहले रिटायर्ड कर्मचारियों काे हायर पेंशन देने के मामले में रवैया साफ कर दिया है। परसाई ने बताया कि इस मामले में 8 जून काे भाेपाल में नेशनल कमेटी की बैठक हाेगी।
No. Pension/12/33/EPS Amendment/96 Vol.II/1946 dated 04/06/2019
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