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26 सितंबर Aadhaar BIG NEWS: सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फैसलों की हैट्रिक | सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जानिए कहां लगेगा आधार कार्ड

सुप्रीम कोर्ट ने आधार की अनिवार्यता को लेकर बड़ा फैसला दिया है. देश की सबसे बड़ी अदालत ने कुछ शर्तों के साथ आधार को वैध किया है. आधार की संवैधानिकता कुछ बदलावों के साथ बरकरार रखी गई है. हालांकि कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि आधार से निजता हनन के सुबूत नहीं मिले हैं.वहीं शीर्ष अदालत ने अवैध प्रवासियों को आधार सुविधा ने देने को कहा है. यूं तो कोर्ट ने स्कूलों, बैंक खाते, मोबाइल सिम आदि के लिए आधार कार्ड की अनिवार्यता खारिज कर दी है. मगर कुछ स्थानों पर आधार कार्ड की अनिवार्यता जारी रहेगी.

प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा के नेतृत्व में पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने 38 दिनों तक चली लंबी सुनवाई के बाद 10 मई को मामले पर फैसला सुरक्षित रख लिया था. मामले में उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश के एस पुत्तास्वामी की याचिका सहित कुल 31 याचिकाएं दायर की गयी थीं. दरअसल, केंद्र ने आधार योजना का बचाव किया था कि जिनके पास आधार नहीं है उन्हें किसी भी लाभ से बाहर नहीं रखा जाएगा. 

 यहां आधार जरूरी
इसमें सबसे प्रमुख है सरकारी कल्याणकारी योजनाओं में आधार कार्ड की अनिवार्यता. सभी सामाजिक कल्याण की प्रमुख लाभार्थीपरक योजनाओं में आधार कार्ड जरूरी होगा. सरकार ने योजनाओं में फर्जीवाड़ा और सरकारी धन के दुरुपयोग को रोकने के लिए योजनाओं में आधार कार्ड की अनिवार्यता की मांग की थी. इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने आधार को पैन नंबर से भी जोड़ने की व्यवस्था बरकरार रखी है. 

बता दें कि पहले रिजर्व बैंक ने बैंक खातों को आधार कार्ड से लिंक करने का निर्देश दिया था. तर्क दिया था कि इससे मनी लॉन्ड्रिंग पर नकेल कसने में मदद मिलेगी. जिसके बाद बैंक खाता खोलने के समय जहां बैंकों ने आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया था, वहीं पुराने खातों को भी लिंक कराने की व्यव्स्था थी. मगर सुप्रीम कोर्ट ने बैंक खातों को आधार कार्ड से जोड़ने की व्यवस्था खारिज कर दी है.

तो चलिए जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने किन-किन चीजों के लिए आधार को अनिवार्य नहीं माना है...

1. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अब से स्कूलों में आधार जरूरी नहीं होगा.
2. अब बैंक खातों से आधार को लिंक करना जरूरी नहीं. बैंक खाते से आधार को लिंक करने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया.
3. सुप्रीम कोर्ट ने अपने अहम फैसले में कहा कि मोबाइल के लिए आधार जरूरी नहीं.
4. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई मोबाइल और निजी कंपनी आधार नहीं मांग सकती.
5. UGC, NEET तथा CBSE परीक्षाओं के लिए आधार अनिवार्य नहीं होगा

इन -इन जगहों पर आधार होगा जरूरी...

1.  सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आधार और पैन को जोड़ना जरूरी होगा. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आधार से पैन कार्ड को जोड़ने का फैसला बरकरार रहेगा.
2. सरकार की कल्याणकारी योजनाओं में आधार जरूरी होगा.
3. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सुरक्षा मामलों में एजेंसियां मांग सकती है आधार

दरअसल सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले केंद्र ने आधार योजना का बचाव किया था कि जिनके पास आधार नहीं है उन्हें किसी भी लाभ से बाहर नहीं रखा जाएगा. आधार सुरक्षा के उल्लंघन के आरोपों पर केंद्र ने कहा कि डेटा सुरक्षित है और इसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता. केंद्र ने यह भी तर्क दिया कि आधार समाज के कमजोर और हाशिए वाले वर्गों के अधिकारों की रक्षा करता है और उन्हें बिचौलियों के बिना लाभ मिलते हैं और आधार ने सरकार के राजकोष में 55000 करोड़ रुपये बचाए हैं.

फैसला पढ़ते वक्त सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आधार से बड़े वर्ग को फायदा. साथ ही प्राइवेट पार्टी भी डेटा नहीं देख सकती है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आधार के पीछे तार्किक सोच. साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऑथेंटिकेशन डाटा सिर्फ 6 महीने तक ही रखा जा सकता है. कम से कम डेटा होना चाहिए. आधार की अनिवार्यता पर फैसला पढ़ते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा, बायोमीट्रिक डेटा की नकल नहीं की जा सकती.

इससे पहले आधार को लेकर कोर्ट में सरकार का पक्ष रखने वाले महाधिवक्ता मुकुल रोहतगी का कहना है, "इस फैसले का असर बहुत दूर तक होगा, क्योंकि आधार बहुत-सी सब्सिडी से जुड़ा है... यह लूट और बरबादी को रोकने में भी कारगर है, जो होती रही हैं... मुझे उम्मीद है कि फैसला आधार के हक में आएगा... डेटा की सुरक्षा बेहद अहम है, और सरकार यह स्पष्ट कर चुकी है कि वह डेटा की सुरक्षा करेगी... इस सिलसिले में कानून भी लाया जा रहा है..."

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