कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस) से उच्च पेंशन के लिए आवेदन करते समय कर्मचारियों/पेंशनरों को पेश आ रही कुछ समस्याओं के बारे में एक परिपत्र जारी किया। ईपीएफओ द्वारा जारी परिपत्र तीन मुद्दों को स्पष्ट करता है: ए) संयुक्त आवेदन पत्र जमा करने के बाद क्या होगा, बी) संयुक्त आवेदन पत्र में कोई त्रुटि होने पर क्या होगा और सी) क्या होगा यदि नियोक्ता ने संयुक्त आवेदन पत्र को मंजूरी नहीं दी है . ईपीएफओ द्वारा 23 अप्रैल, 2023 को सर्कुलर जारी किया गया था
यहां प्रत्येक मुद्दे पर एक नजर है और परिपत्र कर्मचारी/पेंशनभोगी की मदद कैसे करेगा।
उच्च पेंशन के लिए संयुक्त आवेदन पत्र जमा करने के बाद क्या होगा?
सर्कुलर के मुताबिक, ज्वाइंट एप्लीकेशन फॉर्म जमा करने के बाद ईपीएफओ फील्ड ऑफिस इसकी जांच करेगा। एक बार जब आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं और नियोक्ता द्वारा वेतन विवरण प्रस्तुत कर दिया जाता है, तो इसे ईपीएफओ के पास उपलब्ध डेटा से सत्यापित किया जाएगा। एक बार डेटा सत्यापित हो जाने के बाद, ईपीएफओ बकाया राशि की गणना करेगा और बकाया राशि जमा/हस्तांतरित करने के लिए एक आदेश पारित किया जाएगा।
डेटा में मिसमैच होने पर क्या होगा
ऐसा हो सकता है कि ईपीएफओ के पास उपलब्ध डेटा और नियोक्ता और कर्मचारी द्वारा जमा की गई जानकारी में कोई मेल न हो। सर्कुलर में स्पष्ट किया गया है कि बेमेल होने की स्थिति में, ईपीएफओ द्वारा नियोक्ता और कर्मचारी/पेंशनभोगी को सूचित किया जाएगा। सही जानकारी देने के लिए उन्हें एक महीने का समय दिया जाएगा।
क्या होगा यदि संयुक्त आवेदन पत्र नियोक्ता द्वारा अनुमोदित नहीं है
ऐसा हो सकता है कि संयुक्त आवेदन पत्र नियोक्ता द्वारा अनुमोदित न हो। सर्कुलर में कहा गया है कि किसी भी अस्वीकृति से पहले, नियोक्ता को अतिरिक्त सबूत या साक्ष्य प्रदान करने या किसी भी गलती/त्रुटियों (कर्मचारियों/पेंशनरों द्वारा किए गए सहित) को सुधारने का अवसर दिया जाएगा। ऐसा मौका एक महीने की अवधि के लिए होगा और इसकी सूचना कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को दी जाएगी।
ऐसे मामलों में जहां प्रस्तुत की गई जानकारी पूरी नहीं है या गलत लगती है या आवेदन पत्र में किसी भी जानकारी में सुधार की आवश्यकता है, तो ईपीएफओ एक महीने के भीतर नियोक्ताओं से जानकारी मांगेगा। यदि उपरोक्त जानकारी प्राप्त होती है, तो ईपीएफओ द्वारा संयुक्त आवेदन पत्र स्वीकार किया जाएगा। देय राशि के स्थानान्तरण/जमा करने के सम्बन्ध में आदेश जारी किया जायेगा। अगर एक महीने के भीतर पूरी जानकारी नहीं मिलती है तो ईपीएफओ मेरिट के आधार पर आदेश पारित करेगा।
यदि किसी कर्मचारी या पेंशनभोगी की कोई शिकायत है, तो उसका अनुरोध फॉर्म जमा करने और देय अंशदान, यदि कोई हो, का भुगतान करने के बाद उसे EPFiGMS पर पंजीकृत किया जा सकता है। उच्चतम न्यायालय के दिनांक 4 नवम्बर, 2022 के निर्णय के संदर्भ में ऐसी शिकायत का पंजीकरण उच्च पेंशन की निर्दिष्ट श्रेणी के अंतर्गत होगा। सभी शिकायतों का समाधान और मनोनीत अधिकारी के स्तर पर निस्तारण किया जाएगा। क्षेत्रीय एवं अंचल कार्यालय के प्रभारी अधिकारी द्वारा शिकायतों की निगरानी की जायेगी।
ईपीएफओ ने ईपीएस से उच्च पेंशन प्राप्त करने के लिए संयुक्त आवेदन पत्र जमा करने के लिए 3 मई, 2023 (3 मार्च, 2023 की पूर्व समय सीमा से) तक एक ऑनलाइन सुविधा प्रदान की।
एक कर्मचारी ईपीएस से उच्च पेंशन प्राप्त करने के लिए पात्र है यदि:
यदि कोई कर्मचारी ईपीएस में अधिक योगदान कर रहा था और 1 सितंबर, 2014 से पहले सेवानिवृत्त हुआ था
- यदि कोई कर्मचारी 1 सितंबर, 2014 को ईपीएफ/ईपीएफ का सदस्य था और उच्च पेंशन के लिए आवेदन करने का अवसर चूक गया।
- यदि कोई कर्मचारी 1 सितंबर, 2014 को ईपीएफ/ईपीएफ का सदस्य था और उच्च पेंशन के लिए आवेदन करने का अवसर चूक गया।
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