उच्च भविष्य निधि पेंशन पर सुप्रीम कोर्ट के हालिया आदेश को लागू करते हुए, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने सदस्य के पोर्टल में प्रावधान किया है ताकि सेवानिवृत्त कर्मचारी उच्च पेंशन का विकल्प चुन सकें। EPFO ने नियोक्ताओं के साथ संयुक्त विकल्पों के सत्यापन के लिए आवेदन पत्र के लिए कर्मचारियों से पंजीकरण अनुरोध लेना शुरू कर दिया है।
फिलहाल यह विकल्प उन कर्मचारियों के लिए उपलब्ध होगा जो 1 सितंबर 2014 से पहले सेवानिवृत्त हुए थे। उन्हें 1 सितंबर 2014 से पहले कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस) के पैरा 11(3) के तहत संयुक्त विकल्प का भी प्रयोग करना चाहिए था।
कर्मचारी को आवेदन पत्र में पेंशन भुगतान आदेश, आधार संख्या, नाम, जन्म तिथि दर्ज करनी चाहिए, जो EPFO रिकॉर्ड के अनुसार होनी चाहिए। "सदस्य के पास यूआईडीएआई के रिकॉर्ड के अनुसार एक वैध मोबाइल नंबर जुड़ा होना चाहिए," निर्देश कहते हैं।
EPFO के एक सूत्र ने कहा कि वेबसाइट ने ठीक से काम करना बंद कर दिया है और सदस्यों ने अपना विवरण जोड़ने की कोशिश की है। ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि EPFO शनिवार को लिंक का अपडेटेड वर्जन लेकर आ सकता है।
EPFO ने इस मामले पर पहले दिशा-निर्देश जारी किए थे, लेकिन पेंशनभोगियों और EPFO के कर्मचारियों दोनों ने दिशा-निर्देशों पर और स्पष्टता मांगी थी। EPFO ने, हालांकि, सदस्यों की वेबसाइट पर नई विंडो में विवरण अपडेट करने के लिए कोई विशेष दिशा-निर्देश नहीं दिया है।
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