मामले का शीर्षक: भारतीय भूतपूर्व सैनिक आंदोलन और अन्य बनाम यूओआई एमए 1590/2022 डब्ल्यू.पी.(सी) संख्या 419/2016
OROP योजना के अनुसार, समान अवधि की सेवा के साथ समान रैंक पर सेवानिवृत्त होने वाले सशस्त्र सेवा कर्मियों को समान पेंशन का भुगतान किया जाना है, चाहे सेवानिवृत्ति की तारीख कुछ भी हो, और पेंशन की दरों को समय-समय पर संशोधित किया जाएगा।
न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ और हिमा कोहली ने कहा कि इस संबंध में कैबिनेट नोट पहले ही रखा जा चुका है और केंद्र सरकार ने भुगतान करने के लिए कुछ समय बढ़ाने की मांग की है। भारतीय भूतपूर्व सैनिक आंदोलन सहित याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता, श्री हुज़ेफ़ा अहमदी ने पीठ को अवगत कराया कि बकाया का भुगतान 01.07.2019 तक किया जाना था, जिसका पालन करने में केंद्र सरकार विफल रही थी। इसके बाद, अपने फैसले दिनांक 16.03.2022 में, सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र को 3 महीने के भीतर बकाया राशि की गणना और वितरण करने का निर्देश दिया। चूंकि आज तक इसका भुगतान नहीं किया गया है, श्री अहमदी ने बेंच से अनुरोध किया कि वह केंद्र सरकार को देरी के लिए ब्याज का भुगतान करने का निर्देश दे।
बेंच को उम्मीद थी कि बकाया का भुगतान जल्द से जल्द कर दिया जाएगा।
Detail Court Order as Below
SUPREME COURT OF INDIA
RECORD OF PROCEEDINGS
Miscellaneous Application No.1590/2022 in W.P.(C) No.419/2016
UPON hearing the counsel the Court made the following O R D E R
1 The time period of three months which was fixed in the judgment of this Court dated 16 March 2022 is extended by a period of three months from today.
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