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Supreme Court Final Order For Pension cases: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केंद्र सरकार से पात्र पेंशनभोगियों को 3 महीने की अवधि के भीतर बकाया राशि का भुगतान करने आदेश जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केंद्र सरकार से सशस्त्र बलों के पात्र पेंशनभोगियों को 3 महीने की अवधि के भीतर बकाया राशि का भुगतान करने को कहा। इसने 16.03.2022 के अपने फैसले में केंद्र सरकार को दी गई तीन महीने की अवधि बढ़ा दी, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने रक्षा बलों में "वन रैंक वन पेंशन" ("ओआरओपी") योजना को बरकरार रखा था।

मामले का शीर्षक: भारतीय भूतपूर्व सैनिक आंदोलन और अन्य बनाम यूओआई एमए 1590/2022 डब्ल्यू.पी.(सी) संख्या 419/2016 

"16.03.2022 को पारित इस न्यायालय के फैसले में निर्धारित 3 महीने की समय अवधि आज से 3 महीने तक बढ़ा दी गई है।"

OROP योजना के अनुसार, समान अवधि की सेवा के साथ समान रैंक पर सेवानिवृत्त होने वाले सशस्त्र सेवा कर्मियों को समान पेंशन का भुगतान किया जाना है, चाहे सेवानिवृत्ति की तारीख कुछ भी हो, और पेंशन की दरों को समय-समय पर संशोधित किया जाएगा।

न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ और हिमा कोहली ने कहा कि इस संबंध में कैबिनेट नोट पहले ही रखा जा चुका है और केंद्र सरकार ने भुगतान करने के लिए कुछ समय बढ़ाने की मांग की है। भारतीय भूतपूर्व सैनिक आंदोलन सहित याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता, श्री हुज़ेफ़ा अहमदी ने पीठ को अवगत कराया कि बकाया का भुगतान 01.07.2019 तक किया जाना था, जिसका पालन करने में केंद्र सरकार विफल रही थी। इसके बाद, अपने फैसले दिनांक 16.03.2022 में, सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र को 3 महीने के भीतर बकाया राशि की गणना और वितरण करने का निर्देश दिया। चूंकि आज तक इसका भुगतान नहीं किया गया है, श्री अहमदी ने बेंच से अनुरोध किया कि वह केंद्र सरकार को देरी के लिए ब्याज का भुगतान करने का निर्देश दे।

बेंच को उम्मीद थी कि बकाया का भुगतान जल्द से जल्द कर दिया जाएगा।

न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल, श्री वेंकटरमनन से इसे देखने के लिए कहा।

Detail Court Order as Below

SUPREME COURT OF INDIA
RECORD OF PROCEEDINGS

Miscellaneous Application No.1590/2022 in W.P.(C) No.419/2016

INDIAN EX SERVICEMEN MOVEMENT (AN ALL-INDIA Petitioner(s)
FEDERATION OF MILITARY VETERANS' ORGANISATION
REPRESENTED BY ITS GENERAL SECRETARY) & ORS.
VERSUS
UNION OF INDIA & ORS. Respondent(s)
(With IA No.84526/2022-EXTENSION OF TIME)
Date : 16-09-2022 This petition was called on for hearing today.

CORAM :
HON'BLE DR. JUSTICE D.Y. CHANDRACHUD
HON'BLE MS. JUSTICE HIMA KOHLI

UPON hearing the counsel the Court made the following
 O R D E R

1 The time period of three months which was fixed in the judgment of this Court dated 16 March 2022 is extended by a period of three months from today.

2 The Miscellaneous Application is accordingly disposed of.

(CHETAN KUMAR)                                                                                        (SAROJ KUMARI GAUR)
 A.R.-cum-P.S.                                                                                                   Assistant Registrar




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