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EPS 95 Higher Pension Cases Supreme Court Update: EPS 95 पेंशपेंन फंड में कोई घाटा नहीं पेंशनभोगियों ने सुप्रीम कोर्ट में कहा

ईपीएफ पेंशपेंन मामले की सुनवाई में केरल के पेंशपेंनभोगियों के वकील ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) द्वारा प्र स्तु त बीमांकिक रिपोर्ट और अन्य दस्तावेजों की सत्य ता पर सवाल उठाया, जिसमें बताया गया था कि 2018 के केरल हाईकोर्ट के फैसले के कार्यान्व यन से पेंशपेंन फंड में 15,28,519 करोड़ रु पये का शुद्ध बीमांकिक घाटा होगा। 2018 में, हाईकोर्ट ने कर्मचारी पेंशपेंन (संशोधन) योजना, 2014 [2014 संशोधन योजना] को रद्द करते हु ए 15,000 रुपये प्र ति माह की सीमा से ऊपर के वेतन के अनुपात में पेंशपेंन का भुगतान करने की अनुमति दी। जस्टि स यूयू ललित, जस्टि स अनिरु द्ध बोस और जस्टि स सुधांशु धूलिया की 3 जजों की बेंचबें केरल, राजस् थान और दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा दायर अपील पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें 2014 की संशोधन योजना को रद्द कर दिया गया था। बेंचबें के समक्ष , मिल्मा (केरल मिल्क को-ऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन) के कर्मचारियों के एक समूह की ओर से सीनियर एडवोकेट डॉ. कैलाश नाथ पिल्ल ई ने प्र स्तु त किया कि दोनों बीमांकिक रिपोर्ट भ्रामक हैं क्योंकिक्यों केवल पेंशपेंन लाभ की देयता का अनुमान लगाया गया था। जैसे-जैसे सुनवाई आगे बढ़ी, पिल्ल ई ने ईपीएस योजना के प्रावधानों के माध्य म से अदालत का रु खकिया। "मेरा निवेदन स्प ष्ट और सरल है, संशोधन से पहले, हम सुरक्षित थे, और हमारे प्रे षण भी सुरक्षित थे। संशोधन के बाद, खंड जोड़े गए हैं" बेंचबें ने कहा, "क्या हु आ है, संशोधन से पहले, आपको एक विकल्प का प्र योग करना चाहिए या नहीं? हीं वह पहलू थोड़ा ग्रे है। लेकिन अब, संशोधन के बाद, उन्होंने न्हों इसे अनिवार्य कर दिया है।"



पिल्लई ने तर्क दिया, "यह एक नई शर्त है, जो हमें स्वीकार्य नहीं है। यह पेंशपेंन योजना और भविष्य निधि अधिनियम की भावना के खिलाफ है।" अदालत ने आगे सवाल किया, "जहां तक विकल्प व्य वसाय का सवाल है, आपने अपनी चुनौती कब उठाई?" एडवोकेट ने जवाब दिया, "उसी वर्ष, हाईकोर्ट के समक्ष ।"

कल, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से प्र श्न पूछे थे और वित्तीय बोझ दिखाने के लिए सामग्री मांगी थी, जो हाईकोर्ट के निर्णयों के कार्यान्व यन पर तय सीमा से अधिक वेतन के अनुपात में पेंशपेंन की अनुमति देने पर उत्प न्न होगा। सुनवाई के दौरान जिन अन्य प्र मुख पहलुओं पर चर्चा की गई, वे यहां दिए गए हैं: पेंशपेंन का भुगतान फंड पर अर्जित ब्याज से किया जाता है पिल्ल ई ने बताया कि पेंशपेंन योजना के तहत पूल्ड पेंशपेंन फंड का कोष जो 31 मार्च, 2017 को 3,18,412.38 करोड़ रु पये था, दो साल के भीतर बढ़कर 4,37,762.54 करोड़ रु पये हो गया। संचित कोष 2012-2013 में 1,83,405.36 करोड़ रु पये से बढ़कर 2018-2019 में 4,37,762.54 करोड़ रु पये हो गया, जो 7 वर्षों में लगभग 130 प्रतिशत की वृद्धि है। इसके अलावा, वर्ष 2012-2013 के दौरान निवेश किए गए फंड पर अर्जित ब्याज 14,354.68 करोड़ रु पये था, जो 2019 में 130% से अधिक बढ़कर 3 32,982.68 करोड़ हो गया था। पिल्ल ई ने बताया कि ईपीएफओ और भारत संघ द्वारा तैयार की गई वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, 31.03.2019 को पेंशपेंन की कुल राशि केवल 18,843 करोड़ रु पये है, जो अर्जित ब्याज का केवल 55% है।



पिल्ल ई ने ईपीएफओ और संघ द्वारा तैयार किए गए डेटा की विश्व सनीयता को चुनौती देने और यह इंगित करने के लिए कि यह गलत है, कहा, "यह मूल निवेश / कोष पर राशि को प्र भावित नहीं करता है … .. फंड के मूल्यांकन में अनुमानित बीमांकिक घाटा होने के बावजूद फंड ने अब तक कोई नकदी प्र वाह की समस्या नहीं देखी है …"
इसके अतिरिक्त , उन्होंने न्हों अपीलकर्ताओं की इस दलील पर भी हमला किया कि ईपीएस फंड एक "पूल्ड फंड" है और अनिवार्य सदस्यों की कीमत पर पेंशपेंन में कथित "क्रॉस-सब्सि डी" है।
पिल्ल ई ने कहा कि ईपीएफओ द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार पेंशपेंन योजना बीमा के सिद्धांतों पर काम करती है, यानी जोखिम को पूलिंग और साझा करना और विभिन्न जोखिमों को कवर करना, जिसे ईपीएफओ गलत तरीके से "क्रॉस सब्सि डी" कह रहा है। उन्होंने न्हों कहा कि ईपीएस, 1995 में क्रॉस-सब्सि डी नाम का कोई तत्व या नामकरण नहीं है।


पिल्ल ई द्वारा अपनी दलीलें पूरी करने के बाद, मलापुरम जिला सहकारी बैंकबैं में कर्मचारियों की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट जयंत मुथुराज ने प्र स्तु तियाँ दीं। यह तर्क दिया गया कि भविष्य निधि और पेंशपेंन निधि दोनों एक ही प्र कृति के निवेश हैं। सीनियर एडवोकेट मुथुराज ने कहा कि दोनों के बीच एकमात्र अंतर पुस्त क समायोजन का होगा। यह तर्क अपीलकर्ताओं के इस तर्क के जवाब में आया कि ईपीएफएस और ईपीएस इसकी संरचना और कार्यप्र णाली में भिन्न हैं।  मंगलवार को ईपीएफओ की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट आर्यमा सुंदरम ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि कर्मचारी भविष्य निधि योजना (ईपीएफएस) और कर्मचारी पेंशपेंन योजना (ईपीएस ) का ढांचा पूरी तरह से अलग है। दूसरे, 2014 के संशोधन के अनुसार, पेंशपेंन के उद्दे श्य के लिए परिलब्धि यों की गणना 12 महीनों के बजाय पिछले 16 महीनों के लिए प्राप्त वेतन के आधार पर की जाएगी, जैसा कि मूल रू प से था। मुथुराज का निवेदन था कि जहां तक कर्मचारी का संबंध है, यह निहित अधिकारों को प्र भावित करता है तो, कर्मचारियों के अधिकारों के रू प में ऐसा नहीं किया जा सकता था। शायद, वे इसे संभावित रू प से कर सकते थे। उन्होंने न्हों कहा, इसके अलावा, एक संशोधन, जो वास्त व में कर्मचारी को पेंशपेंन के लिए योगदान करने के लिए मजबूर करता है, मूल अधिनियम की भावना के खिलाफ है। वरिष्ठ वकील ने कहा कि जब 1995 में पेंशपेंन फंड बनाया गया था, तब ईपीएफओ सभी को इसमें  शामिल होने के लिए प्रोत्साहित कर रहा था और जब कर्मचारी कुछ दशक बाद सेवानिवृत्त होने लगे, तो पेंशपेंनभोगियों को लाभ से वंचित करने के लिए संशोधन लाए गए।



साथ ही, ईपीएफओ के साथ-साथ संघ द्वारा भरोसा की गई बीमांकिक रिपोर्ट को किसी भी सामग्री से प्रमाणित नहीं किया गया है। जैसे ही सुनवाई समाप्त हु ई, अदालत ने स्प ष्ट किया कि छूट प्राप्त ट्रस्टों के लिए उपस्थित होने वाले वकीलों को सुना जाएगा। लेकिन, चूंकि 2018 के केरल हाईकोर्ट के फैसले में इस पहलू को शामिल नहीं किया गया है, इसलिए दिल्ली और राजस् थान हाईकोर्ट के मामले आने पर उनकी सुनवाई की जाएगी। अदालत ने कहा, फिर भी, वे केरल हाईकोर्ट के फैसले के समर्थन में सबमिशन करने के लिए स्वतंत्र हैं।



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