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EPS 95 Pension Cases Latest News: EPS 95 पेंशनभोगियों की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता ने अदालत में कहा सरकार और ईपीएफओ मासिक पेंशन के रूप में जो पेंशन दे रहे हैं, उससे अधिक ब्याज के रूप में कमा रहे हैं,

सुप्रीम कोर्ट में कर्मचारियों और पेंशनभोगियों ने गुरुवार को 1995 की कर्मचारी पेंशन योजना (EPS 95) में पेश किए गए "पेंशन योग्य वेतन के निर्धारण" में विवादास्पद संशोधनों को फाड़ दिया। न्यायमूर्ति यू.यू. ललित के समक्ष केरल जिला सहकारी समितियों की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता जयंत मुथ राज ने अदालत में केंद्र और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) द्वारा किए गए दावों को खारिज कर दिया कि ईपीएस-1995 "भारी वित्तीय कठिनाइयों" का सामना कर रहा था।


“(सरकार और ईपीएफओ) जो कुछ भी ब्याज के रूप में कमा रहे हैं इस वजह के योजना में अधिशेष धन है। जो की वह मासिक पेंशन के रूप में जो भुगतान कर रहे हैं, उससे अधिक है, ”श्री मुथ राज ने प्रस्तुत किया।

श्री मुथ राज ने कहा कि विवाद ईपीएस-1995 के खंड 11(3) में किए गए विवादास्पद संशोधनों के इर्द-गिर्द घूमता है। योजना में पेश किए गए परिवर्तनों ने पेंशनभोगियों और कर्मचारियों को जीवन के सभी क्षेत्रों से अदालत जाने के लिए मजबूर कर दिया था, इस डर से कि संशोधनों ने एक सुरक्षित सेवानिवृत्ति की उनकी उम्मीदों को धराशायी कर दिया है। केरल उच्च न्यायालय ने संशोधनों को रद्द कर दिया था, जिसके बाद ईपीएफओ ने सर्वोच्च न्यायालय में अपील की थी।


श्री मुथ राज ने अदालत का ध्यान आकर्षित किया कि कैसे पेंशन योग्य वेतन मूल रूप से कर्मचारी के ईपीएस से बाहर निकलने की तारीख से पहले 12 महीने का औसत वेतन था। संशोधनों ने औसत वेतन की गणना की अवधि को 12 महीने से बढ़ाकर 60 महीने कर दिया।

"यह कर्मचारियों के हितों के लिए हानिकारक है और एक सभ्य पेंशन के उनके निहित अधिकार को छीन लेता है," उन्होंने तर्क दिया। आगे उन्होंने तर्क दिया कि सेवानिवृत्ति से पहले के अंतिम वर्ष के दौरान वेतन आमतौर पर सबसे अधिक रहत है। उन्होंने तर्क दिया कि औसत पेंशन योग्य वेतन की गणना की अवधि को 12 से बढ़ाकर 60 महीने करने से पेंशन में इसी तरह की कमी आएगी यह अंतर बहुत बड़ा है। वेतन में 40% और पेंशन में कम से कम 20% का अंतर होगा, ”वरिष्ठ अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया।


अधिकतम पेंशन योग्य वेतन सीमा ₹6,500 से बढ़ाकर ₹15,000 करने पर, श्री मुथ राज ने बताया कि संशोधनों में कहा गया है कि केवल कर्मचारी, जो 1 सितंबर 2014 तक मौजूदा ईपीएस सदस्य थे, पेंशन फंड में योगदान उनके वास्तविक वेतन के अनुसार करना जारी रख सकते हैं। उन्हें नई पेंशन व्यवस्था चुनने के लिए छह महीने का समय दिया गया था।

हालांकि, संशोधनों के माध्यम से पेश की गई बदली हुई पेंशन व्यवस्था का मतलब था कि जो व्यक्ति 1 सितंबर 2014 के बाद ईपीएस सदस्य बन गया, उसे अपने वास्तविक वेतन के बराबर पेंशन नहीं मिलेगी।

पेंशनभोगियों के वकील निशे राजेन शोंकर ने समझाया, भले ही आपका वेतन ₹1 लाख है, आपको केवल वेतन ₹15,000 के लिए पेंशन मिलेगी।"

श्री मुथ राज ने स्पॉटलाइट को प्रशिक्षित किया कि कैसे संशोधन उन कर्मचारियों के लिए एक अतिरिक्त दायित्व पैदा करते हैं जिनका वेतन ₹15,000 की सीमा से अधिक है। उन्होंने कहा कि उन्हें अपने कर्मचारी भविष्य निधि योगदान के अलावा अपने वेतन का 1.16% और योगदान देना होगा।

“1.16% योगदान कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत है। योगदान या तो नियोक्ता या केंद्र द्वारा किया जाना चाहिए। अधिनियम में कर्मचारियों के योगदान पर कभी विचार नहीं किया गया था, ”श्री मुथ राज ने तर्क दिया।



 


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