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EPS 95 हायर पेंशन केस सुप्रीम कोर्ट फाइनल अपडेट: EPF पेंशन केस सुप्रीम कोर्ट ने EPFO की अपील पर फैसला अपेक्षित निर्णय का महत्वपूर्ण विश्लेषण

अधिनियम के तहत ईपीएफओ की भूमिका एक फंड मैनेजर की है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज फंड का ट्रस्टी होता है। कर्मचारी पीएफ और पेंशन दोनों योजनाओं के लाभार्थी हैं। वर्तमान मामले में भारत सरकार, सीबीटी और पीईआईसी सभी ने आर सी गुप्ता के फैसले का अनुपालन करने के लिए प्रतिबद्ध किया है। ईपीएफओ को अब ट्रस्टियों द्वारा उठाए गए लगातार रुख को खत्म करने की अनुमति कैसे दी जा सकती है जो वास्तव में कर्मचारियों के लाभ के लिए लिया गया था?

कर्मचारी भविष्य निधि के अंतर्गत आने वाले सभी कर्मचारी, चाहे वह छूट प्राप्त या गैर-छूट वाले प्रतिष्ठानों में काम कर रहे हों, मौजूदा कानूनी ढांचे के अनुसार अनिवार्य रूप से पेंशन योजना (ईपीएस-95) के सदस्य हैं।

उन्होंने यह भी कहा कि छूट और गैर-छूट से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि पैसा अंततः पेंशन फंड में जाता है। अधिकतम राशि से अधिक वास्तविक वेतन पर योगदान करने के लिए प्रत्येक संयुक्त विकल्प के लिए तिथि में कटौती की अवधारणा ईपीएफ पैरा 26(6) ईपीएस-95 पैरा11(3) दोनों के विरुद्ध है। बीमांकिक रिपोर्ट प्रथम दृष्टया झूठी और भ्रामक है और ईपीएफओ से प्राप्त आरटीआई उत्तरों के विपरीत है। पेंशन फंड जैसा कि वर्तमान में है, आरटीआई सूचना के आधार पर कर्मचारियों को किसी भी बढ़ी हुई पेंशन को वितरित करने के लिए पर्याप्त है। ईपीएफओ द्वारा सर्कुलर डीटी के माध्यम से लागू वास्तविक वेतन पर संशोधित पेंशन प्राप्त किए बिना आरसी गुप्ता के फैसले के बाद 2.6 लाख से अधिक ईपीएस सदस्यों की मृत्यु हो गई है। 23-3-2017।

3) एक और सीनियर आरसी गुप्ता के फैसले की समीक्षा के खिलाफ वकील श्री वेंकटरमणि ने बहुत दिलचस्प तरीके से अपनी दलीलें पेश कीं। उन्होंने कहा कि पीएफ एक्ट पर छूट वाले ट्रस्ट और गैर-छूट वाले ट्रस्ट में कोई अंतर नहीं है। सामाजिक प्रतिभूतियाँ अन्य सभी देशों में भी लागू होती हैं। अचानक ऐसे संशोधन लाना जो बड़ी संख्या में वर्गों को वंचित कर देंगे, बिल्कुल भी सही नहीं है।


22-8-2014 का यह संशोधन 1.16% के बोझ को सरकार से अलग-अलग स्थानांतरित कर देता है। ईपीएफओ के वित्तीय स्थिरता तर्क को फिर से शुरू करना हमारे मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। संवैधानिक तर्कों की अनदेखी करते हुए कृत्रिम निर्णय लिए गए हैं।

4) एक और सीनियर अधिवक्ता श्री विकास सिंह ने कोर्ट का ध्यान आकृष्ट करते हुए जोरदार तर्क दिया कि इस पेंशन योजना के तहत छूट प्राप्त और गैर-छूट प्राप्त प्रतिष्ठानों में कोई अंतर नहीं है।

उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के पहले के फैसले का भी जिक्र किया जिसमें यह माना गया था कि कर्मचारियों को अर्जित निहित अधिकारों से वंचित करने का आधार नहीं हो सकता है।


5) अगला सुश्री मीनाक्षी अरोड़ा ने असाधारण रूप से अच्छी तरह से तर्क दिया और यह साबित करने के लिए न्यायाधीशों के सामने कई आंकड़े रखे कि ईपीएफओ का कोष 8,253 करोड़ रुपये से बढ़कर 3,93,604 करोड़ रुपये हो गया है और ईपीएफओ केवल कर्मचारियों के योगदान से अर्जित ब्याज से पेंशन का भुगतान कर रहा है। और कॉर्पस से बाहर नहीं। मूलधन हमेशा कॉर्पस फंड में ही रहता है।

अब माननीय सुप्रीम कोर्ट में छह दिनों की कार्यवाही के बाद फैसला सुरक्षित रखा गया है। यह किसी भी समय उच्चारण कर सकता है।


अपेक्षित निर्णय का महत्वपूर्ण विश्लेषण:

हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले की उम्मीद केवल केरल उच्च न्यायालय के फैसले के संदर्भ में ही कर सकते हैं dt 12-10-2018 और केरल उच्च न्यायालय के इस फैसले से अन्य प्रार्थनाओं के बारे में नहीं बोल सकता।

2) ईपीएफओ ने एक कट-ऑफ तिथि निर्धारित की और इन पेंशनभोगियों को ईपीएफ अधिनियम 1952 और ईपीएस-95 योजना के प्रावधानों के अनुसार उच्च पेंशन प्राप्त करने का विकल्प प्रस्तुत करने से रोका और सभी अदालतों के समक्ष यह साबित कर दिया कि यह अवैध है। सुप्रीम कोर्ट ने इन फैसलों के खिलाफ ईपीएफओ की सभी अपीलों को भी खारिज कर दिया।


अब सुप्रीम कोर्ट इस कट-ऑफ तारीख का समर्थन नहीं कर सकता।

3) सुप्रीम कोर्ट से पहले अब EPFO ​​ने EPF अधिनियम 1952 और EPS-95 योजना के प्रावधानों के बजाय वित्तीय व्यवहार्यता पर तर्क केंद्रित करके अपनी रणनीति बदल दी क्योंकि वे लगभग सभी उच्च न्यायालयों में हर मामले को हार गए और उनकी अपील को सर्वोच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया।

दिन-प्रतिदिन की कार्यवाही में जब श्री विक्रमजीत बनर्जी, एएसजीआई ने तर्क दिया कि अब सेवानिवृत्ति के बाद यदि पेंशनभोगी पूर्वव्यापी लाभ मांगते हैं तो यह उचित नहीं होगा, तो माननीय न्यायाधीश श्री यू यू ललित ने कहा कि कई निर्णय हैं जो पूर्वव्यापी लाभ की अनुमति देते हैं। और साथ ही साथ इसे नकारने वाले निर्णय भी हैं।




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