पेंशनर्स (Penioners) की पेंशन योजना (Pension scheme) को लेकर एक बार फिर से बड़ा बदलाव देखने को मिला। दरअसल हरियाणा (Haryana) में पेंशन योजना को लेकर फेरबदल किया गया है। जिसमें अब 15 साल के स्थाई निवासी को ही पेंशन (Pension) का लाभ मिलेगा। मामले में अतिरिक्त मुख्य सचिव (Additional Chief Secretary) ने पत्र जारी किए हैं। जारी पत्र के मुताबिक 15 साल से प्रदेश में रहने वाले लोगों को ही पेंशन दी जाएगी।
इससे पहले 5 साल रहने वालों को पेंशन सुविधा शुरू की जाती थी। ज्ञात हो कि जिला समाज कल्याण विभाग की ओर से 8 तरह के पेंशन योजनाओं का लाभ लिया जा रहा है। जिसमें विधवा एवं निराश्रित महिलाओं को पेंशन, दिव्यांग पेंशन, निराश्रित बच्चों को वित्तीय सहायता स्कूल में जाने वाली दिव्यांग बच्चों को वित्तीय, सहायता लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता सहित बौना भत्ता और वृद्धावस्था सम्मान भत्ता का लाभ दिया जा रहा है।
वहीं सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग की तरफ से एक पत्र जारी किया गया है। अतिरिक्त मुख्य सचिव किरनजीत कौर द्वारा 1 जून को पत्र जारी कर निर्देश दिया गया है। जिसमें सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में स्थाई निवासी होने की शर्त में संशोधन कर दिया गया है। वहीं अब हरियाणा में 15 साल का स्थाई निवासी होना आवश्यक है, तभी आवेदक पेंशन की पात्रता रखेंगे।
बता दे इससे पहले हरियाणा में पेंशन पाने की पात्रता 5 वर्ष थी। वहीँ 19 मार्च को सरकार की ओर से इस पर निर्णय लिया गया था। अस्थाई निवासी के मामले में संशोधन करते हुए 5 वर्ष को बढ़ाकर 15 वर्ष किया गया है। जिसके नागरिक संसाधन सूचना के प्रधान सचिव सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के महानिदेशक मंडल आयुक्त उपायुक्त को भेज दिए गए हैं।
वहीं जिला के आवेदक के पास दस्तावेज हैं। उस जिला के आवेदक को पेंशन मिलेगी। जिसमें अधिक आवेदक के पास आधार कार्ड, राशन कार्ड, पैन कार्ड दस्तावेज होना अनिवार्य है। जिस जिला के दस्तावेज होंगे। उस जिला में ही पेंशन का लाभ दिया जाएगा।
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