EPFO-Pension Payment Order| कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) कर्मचारियों को कई लाभ प्रदान करता है। साथ ही समय-समय पर कई सुझाव भी देते हैं। तो अब एक अहम जानकारी सामने आई है। यदि आप अपना PPO पेंशन भुगतान आदेश (PPO) नंबर खो देते हैं, तो आपकी पेंशन रुक सकती है। इससे आपको परेशानी हो सकती है। कर्मचारी पेंशन योजना 1995 (EPS 1995) पेंशन धारकों को एक यूनिक नंबर दिया जाता है। इस नंबर को पेंशन पेमेंट ऑर्डर नंबर (PPO) कहा जाता है। इसके माध्यम से (EPFO-पेंशन भुगतान आदेश) पेंशनभोगियों को सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन मिलती है।
EPFO द्वारा किसी भी कंपनी से सेवानिवृत्त होने वाले व्यक्ति को PPO नंबर दिया जाता है। साथ ही पेंशन भी नहीं मिल रही है। इसलिए यह संख्या महत्वपूर्ण है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) लाभार्थियों की पहचान करने के लिए पीपीओ नंबर, वेतन स्थिति चेकर जैसी सुविधाएं प्रदान करता है। खो जाने पर यह पीपीओ नंबर रिकवर किया जा सकता है। पेंशन से संबंधित किसी भी कार्य की रिपोर्ट देने के लिए ईपीएफओ में पीपीओ नंबर देना अनिवार्य है। पेंशन की स्थिति देखने के लिए यह नंबर जानना भी जरूरी है। इस बीच, अगर आप पीपीओ नंबर खो देते हैं तो उसे वापस कैसे प्राप्त करें? जानिए इससे जुड़ी अहम जानकारी। (ईपीएफओ-पेंशन भुगतान आदेश)
यह करें आवेदन
सबसे पहले ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट https://www.epfindia.gov.in/site_en/index.php पर जाएं।
अब ऑनलाइन सेवा अनुभाग में पेंशनर्स पोर्टल विकल्प पर क्लिक करें।
अब एक नया पेज खुलेगा। यहां नो योर पीपीओ नंबर पर क्लिक करें।
बैंक खाता संख्या दर्ज करें जिसमें आपकी मासिक पेंशन प्राप्त होती है। या फिर आप अपना पीएफ नंबर डालकर सर्च कर सकते हैं।
सभी विवरण भरें और सबमिट करें।
उसके बाद आपका पीपीओ नंबर स्क्रीन पर दिखाई देगा।
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