केंद्र की मोदी सरकार (Modi government) ने एक बार फिर से देश के लाखों पेंशनर्स (Pensioners) को बड़ी राहत दी है। दरअसल सेवानिवृत्त (retirement) होने के बाद कई पेंशनर को पेंशन की राशि के भुगतान में काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता था। PPO जारी नहीं होने की वजह से कई बार पेंशन की राशि अटक जाती थी। अब केंद्र सरकार की तरफ से नवीन घोषणा की गई है। जिसके बाद ग्रेच्युटी (gratuity), प्रोविजनल पेंशन (provisional Pension) सहित ब्याज भुगतान से जुड़ी समस्याओं का निराकरण त्वरित प्रक्रिया के तहत किया जाएगा।
सरकार ने एक अहम आदेश जारी कर प्रोविजनल पेंशन (provisional pension) , ग्रेच्युटी और ब्याज भुगतान से जुड़े अहम नियमों को लेकर बड़ा आदेश जारी किया है। यह आदेश उन लाखों पेंशनभोगियों के लिए राहत का विषय होगा। जिनकी नियमित पेंशन की राशि भुगतन में सेवानिवृत्ति के बाद विलंब होता है। सरकार ने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि यदि अंतिम पेंशन भुगतान आदेश (PPO) में प्रशासनिक कारणों से छह महीने से अधिक की देरी होती है तो सेवानिवृत्त केंद्र सरकार के कर्मचारियों को पेंशन और ग्रेच्युटी का भुगतान रोका नहीं जाता है। वर्तमान नियमों के अनुसार पीपीओ में देरी होने पर छह महीने के लिए अनंतिम पेंशन के भुगतान की अनुमति है।
हालांकि, हाल ही में एक कार्यालय ज्ञापन (ओएम) में, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग (DoPPW) ने कहा कि सीसीएस (Pension) नियम, 1972 के नियम 62 के प्रावधानों के मद्देनजर, लेखा अधिकारी को प्रावधान का इलाज करना होगा। पेंशन अंतिम के रूप में और नियम में प्रदान की गई छह महीने की अवधि की समाप्ति पर तुरंत पेंशन भुगतान आदेश जारी करें। यदि उक्त अवधि के भीतर कार्यालय प्रमुख द्वारा लेखा अधिकारी के परामर्श से पेंशन और ग्रेच्युटी की अंतिम राशि निर्धारित नहीं की गई है।
DoPPW issued OM dt. 23.02.2022, highlighting Rule 62 & 65 of CCS (Pension) Rules,2021, regarding Provisional Pension and Gratuity and payment of interest in cases of delayed payments.@DrJitendraSingh @DARPG_GoI @DoPTGoI @PIB_India @mygovindia pic.twitter.com/wX7Vw3j7Yg
— DOPPW_India (@DOPPW_India) February 25, 2022
इसलिए ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए जहां लेखा अधिकारी द्वारा सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी को छह महीने की अवधि समाप्त होने पर नियमित पेंशन अधिकृत नहीं की जाती है। OM में आगे कहा गया है कि किसी भी परिस्थिति में पेंशन बंद नहीं की जानी चाहिए। यदि किसी भी कारण से लेखा अधिकारी द्वारा छह महीने की अवधि समाप्त होने तक नियमित पेंशन के लिए PPO जारी नहीं किया जा सकता है। तो पेंशन में हुई देरी के साथ देर हुए समय के लिए भी राशि का भुगतान किया जाएगा।
केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 2021 (पूर्ववर्ती केंद्रीय सिविल सेवा (Pension) नियम, 1972 के नियम 64) के नियम 62 के अनुसार कार्यालय के प्रमुख को उन मामलों में एक अनंतिम पेंशन / ग्रेच्युटी मंजूर करने की आवश्यकता होती है। जहां नियमित पेंशन को अधिकृत करने वाले PPO जारी करने में देरी का अनुमान है। CCS (पेंशन) नियम, 2021 के नियम 65 में आगे प्रावधान है कि सभी मामलों में जहां पेंशन/पारिवारिक पेंशन/ग्रेच्युटी (अनंतिम पेंशन/पारिवारिक पेंशन/ग्रेच्युटी सहित) स्वीकृत नहीं की गई है या विलंबित है। स्पष्ट रूप से भुगतान प्रशासनिक कारणों या चूकों के कारण था। पेंशन/पारिवारिक पेंशन/ग्रेच्युटी की बकाया राशि पर ब्याज का भुगतान सामान्य भविष्य निधि राशि पर लागू दर और तरीके से किया जाएगा।
सरकार ने आदेश जारी करते हुए कार्यालय ज्ञापन में कहा था कि केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 2021 के नियम 62 के तहत अनंतिम पेंशन और ग्रेच्युटी का भुगतान, नियमित पेंशन को अधिकृत करने वाले पीपीओ जारी करने में देरी के मामले में नए निर्देश दिए थे। सभी पेंशनभोगियों को एक अद्वितीय पेंशन भुगतान आदेश (PPO) नंबर दिया जाता है।
Source: Internet Media
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