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EPS 95 Higher Pension Cases News: 67 लाख EPS-95 पेंशनधारको के EPS-95 पेंशन के मामलो की सुनवाई को सुप्रीम कोर्ट ने टाला, लाखों EPS-95 पेंशनधारक कों का बढ़ा इंंतजार

EPS 95 Higher Pension Cases: EPS-95 पेंशनधारक उनकी पेंशन बढ़ोतरी के लिए और सुप्रीम कोर्ट में जो उच्चतम वेतन पर हायर पेंशन के मामले दाखिल है तो इन मामलों के ऊपर सुनवाई के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट बार-बार इन EPS-95 पेंशनधारकों के धैर्य की परीक्षा भी ले रहा है। सुप्रीम कोर्ट में 25 अक्टूबर 2021, 15 दिसंबर 2021 के बाद 4 मार्च 2022 को EPS-95 पेंशनधारको के इन मामलों पर सुनवाई की खबर थी। जिसे एक बार फिर से  सुप्रीम कोर्ट द्वारा बढ़ा दिया गया है क्यों की 4 मार्च 2022 की एडवांस कोस लिस्ट में EPS 95 उच्च पेंशन से संबधित मामलों को सूचीबद्ध नहीं किया गया है। और अभी भी अगली सुनवाई कब होगी इसके बारेमे कोई जानकारी नहीं है।


देश के 67 लाख EPS-95 पेंशनधारक उनकी पेंशन बढ़ोतरी के लिए और हायर पेंशन के मामले सुप्रीम कोर्ट में दाखिल है तो इन मामलों की सुनवाई के लिए इंतजार कर रहे है। ऐसे में EPS-95 पेंशनधारकों के लिए एक अच्छी खबर निकल कर आई थी जिसके तहत सभी EPS-95 पेंशनधारकों को लग रहा था कि 4 मार्च 2022 को इन मामलों के पर सुनवाई हो जाएगी और सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाएगा। पर ऐसा नहीं हुआ, एक बार फिर से इन मामलों पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा EPS 95 उच्च पेंशन से संबधित मामलों को सूचीबद्ध नहीं किया गया है और अब इसे आगे की तारीख दे दी जाएगी।

सभी 67 लाख EPS-95 पेंशनधारकों को अवगत है कि सर्वोच्च न्यायालय ने 1 अप्रैल 2019 को कर्मचारी पेंशन योजना में मासिक पेंशन पर केरल उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखा था। जिसमें केरल उच्च न्यायालय द्वारा कहा गया था कि EPS-95 पेंशनधारकों को उनकी सेवानिवृत्ति के बाद पूरे वेतन पर पेंशन का भुगतान किया जाए। केरला उच्च न्यायालय के इस फैसले पर ईपीएफओ द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की गई थी। पर 1 अप्रैल 2019 को सर्वोच्च न्यायालय ने केरला हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा था। और EPS-95 पेंशनधारकों को उच्चतम वेतन पर पेंशन भुगतान का रास्ता साफ कर दिया था।

इस फैसले के बावजूद EPFO द्वारा फिर से एक समीक्षा याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई जिसके ऊपर सभी EPS-95 पेंशनधारक सुनवाई के लिए इंतजार कर रहे है। साथ ही श्रम मंत्रालय द्वारा जो उच्चतम न्यायालय के फैसले के विरोध में एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है तो उसके ऊपर भी सुनवाई के लिए इंतजार किया जा रहा है। पर इन दोनों याचिकाओं के ऊपर लंबे समय से कोई सुनवाई नहीं हुई है।

जानकारी के मुताबिक EPS-95 पेंशनधारकों की हायर पेंशन के अनुसार केंद्र सरकार ने अन्य पक्षियों को बिना सुने पूर्ण पेंशन पर केरला हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने का अनुरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट का एक बार फिर से 16 जनवरी 2021 को दरवाजा खटखटाया था। जब सर्वोच्च न्यायालय में 27 महीने के लंबे समय के बाद बुधवार को मामलों पर विचार करने वाली थी तब श्रम मंत्रालय ने एक ताजा याचिका 16 जनवरी 2021 को दायर की। जिसमें कहा गया कि पूर्ण पेंशन प्रदान करना व्यवहारिक नहीं है। उन्होंने इस संबंध में और दस्तावेज जमा करने की अनुमति दी सर्वोच्च न्यायालय से मांगी है।

केंद्र सरकार द्वारा दायर अपनी याचिका में कहा गया है कि ₹15000 की सीमा का निर्धारण आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े लोगों को ध्यान में रखकर किया गया था। अगर इस सीमा को रद्द करने के फैसले को लागू किया गया तो EPS-95 योजना में लगभग 15,28,519 की कमी होगी। हाई कोर्ट के फैसले के बाद ही EPFO को 839.76 करोड रुपए देने थे।

EPS 95 Higher Pension Cases: EPS-95 पेंशन के मामलो की सुनवाई अब........ 

इससे पहले की सुनवाई में शीर्ष अदालत ने यानि 17 और 18 अगस्त की सुनवाई में EPFO के वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा पक्ष रखा गया था। उसके बाद EPS 95 पेंशनधारकों को के अधिवक्ता द्वारा EPFO की दलीलों को मात देने की लिए दलीले पेश होनी है और मामले को 24 अगस्त के लिए बाकि बची सुनवाई के लिए सूचिबद्ध कर दिया। उन्होंने तर्क दिया था कि उच्च न्यायालय के फैसले के अनुसार पेंशन में 50 गुना की वृद्धि होगी और वे पेंशनरों के अधीक्षण के दौरान राशि की वसूली नहीं कर सकते हैं।


जनवरी में न्यायमूर्ति यू यू ललित की अध्यक्षता वाली पीठ ने केवल सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को वापस ले लिया, जबकि उच्च न्यायालय के फैसले को रोक दिया गया था, यह अभी भी वैध है। इसके बाद, EPFO ने मामले पर तुरंत विचार करने का अनुरोध किया। न्यायमूर्ति यू यू ललित की अध्यक्षता वाली पीठ ने आश्वासन दिया कि मामले को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा और सुनवाई 23 मार्च से दैनिक आधार पर आयोजित की जाएगी ऐसा आदेश में कहा था।

देश के लाखों EPS 95 पेंशनर्स 13 अप्रेल 2021 का दिन काफी महत्वपूर्ण है, क्यों की आज यानि 13 अप्रेल 2021को EPS 95 पेंशन से संबधित मामलों पर सुनवाई के आसार है। 23, 24, 25 मार्च की सुनवाई के लिए 59 याचिकाएं क्रमांक 15 न्यायालय संख्या 3 में सूचीबद्ध थी जो की  इन मामलों में से अब एक मामले की सुनवाई यानी SLP NO. 20,417/2017 जो की M/S Daiichi Sankyo Company Ltd बनाम OSKAR Investments Ltd इन मामलों पर सुनवाई हुई थी।


यह योजना कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) द्वारा प्रदान की जाती है और यह सुनिश्चित करती है कि कर्मचारी 58 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद पेंशन प्राप्त करें। मौजूदा, साथ ही नए ईपीएफ सदस्य, योजना का लाभ उठा सकते हैं।

सुप्रीम कोर्ट द्वारा EPS-95 पेंशनधारकों के लिए हायर पेंशन के मामलों पर पुनर्विचार के लिए एक बार फिर से नई तारीख दे दी गई है। अब इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट संभवतः 11 अगस्त 2021 को सुनवाई कर सकता है। हालांकि यह पहली बार नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने तारीख आगे बढ़ा दी हो, इससे पहले भी कई अवसरों पर सुप्रीम कोर्ट ने EPS-95 पेंशनधारकों के उच्चतम पेंशन के मामलों पर तारीख को आगे बढ़ा दिया था।

सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो फैसला दिया गया था तो इस फैसले के अनुसार EPS-95 पेंशनधारकों को उनके अंतिम वेतन के हिसाब से पेंशन का भुगतान किया जाने वाला था। इसके लिए जिन कर्मचारियों ने EPS-95 पेंशन योजना में अपना अंशदान पुरे वेतन पर दिया है तो उनको उनके पूरे वेतन पर पेंशन मिलेगी। मान लीजिए किसी कर्मचारी का वेतन अगर ₹15000 तो इसका 8.33 फ़ीसदी 1250 हो जाता है। ऐसे में किसी कर्मचारी का वेतन ₹20000 है तो इसका जो 8.33 फ़ीसदी यानी 1250 के ऊपर जो भी अमाउंट रहेगा तो वह सीधा कर्मचारी पेंशन योजना में चला जाएगा। यानी उच्चतम वेतन पर योगदान और इतनी सैलरी पर आप की पेंशन की गणना की जाएगी।

इसकी वजह से आप की पेंशन में कई गुना बढ़ोतरी हो जाती थी है। पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो फैसला दिया गया था तो इस फैसले के ऊपर ईपीएफओ द्वारा एक समीक्षा याचिका को दायर किया गया जिसके ऊपर अभी भी कोई फैसला नहीं आया है। जिसकी वजह से EPS-95 पेंशनधारक लंबे समय से उच्चतम वेतन पर पेंशन भुगतान का इंतजार कर रहे है। क्योंकि इस याचिका पर कोई सुनवाई नहीं हुई है। और कोई फैसला भी नहीं  आया है। इसकी वजह से ईपीएफओ द्वारा EPS-95 पेंशनधारकों के पुरे वेतन पर पेंशन के आवेदन है तो उन्हें भी स्वीकार नहीं किया जा रहा है।


 



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