केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का लोकसभा में बजट भाषण में युवा, किसान महिलाओं के लिए अब तक कई घोषणाएं की गई है। इसमें सरकारी कर्मचारियों को पेंशन टैक्स में छूट देने का ऐलान किया गया है। इसके अलावा वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में दिव्यांगों को टैक्स में राहत दी है।
पेंशन के लिए नहीं देना होगा टैक्स
दरअसल, देशभर में लाखों सरकारी कर्मचारी-अधिकारी हैं। वित्त मंत्री के ऐलान के बाद कर्मचारी को बुढ़ापे में पेंशन के लिए टैक्स देना नहीं पड़ेगा। इसके अलावा दिव्यांग वर्ग के पेंशन धारियों को टैक्स से राहत दी गई है।
छत्तीसगढ़ की बात करें तो करीब साढ़े चार लाख सरकारी कर्मचारी है। इनको पेंशन में टैक्स पर राहत मिलेगी। एक कर्मचारी ने बताया कि मंहगाई के कारण पेंशन से घर नहीं चल रहा था। लेकिन कुछ राहत इससे मिल जाएगी।
आपको बता दें की केंद्रीय कर्मचारियों को सरकार राष्ट्रीय पेंशन योजना में 14 फीसदी का अंश देती है। लेकिन राज्य सरकार के कर्मचारी के वेतन का 10 फीसदी हिस्सा ही पेंशन खाते में जाता है। अब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन राज्य सरकार के कर्मचारियों के सामाजिक सुरक्षा लाभों में मदद करने और उन्हें केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बराबर लाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों की कर कटौती की सीमा 10% से बढ़ाकर 14% करने की घोषणा की है।
वेतन का आधा मिलता है पेंशन
सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट के आखरी वेतन का आधा पेंशन दिया जाता है। यानी की किसी कर्मचारी को 50 हजार की सैलरी मिल रही थी तो उसमे से 25 हजार रुपए 7 वर्षो तक के लिए पेंशन मिलता है। यदि कर्मचारी की मृत्यु के पश्चात मृतक के पत्नी या परिजन को 75 प्रतिशत पेंशन दिया जाता है। इसमें टैक्स नहीं देना पड़ेगा तो कर्मचारीयों को लाभ मिलेगा।
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