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EPS 95 Ppension Hike: ₹15000 की लिमिट हटने पर बढ़ेगा पैसा! ₹20000 सैलरी वाले कर्मचारीयो को मिलेगी ₹8571 पेंशन

प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉइज (Private Employee's) को जल्द ही राहत मिल सकती है। एक फैसले से कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) में अंशदान करने वाले लाखों कर्मचारियों की पेंशन (Pension, EPS) एक झटके में बढ़ सकती है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने कर्मचारियों की पेंशन (Employee's Pension Scheme) के लिए उनकी अधिकतम सैलरी 15 हजार रुपए (बेसिक सैलरी) तय की हुई है। मतलब, आपकी सैलरी भले ही 15 हजार रुपए महीने से ज्यादा हो, लेकिन आपकी पेंशन की गणना अधिकतम 15 हजार रुपए सैलरी पर ही होगी।

एक फैसला और कई गुना बढ़ सकती है पेंशन

EPFO की इस सैलरी-सीमा को खत्म करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। कर्मचारियों की पेंशन (Employee's Pension Scheme) की गणना आखिरी सैलरी यानी हाई सैलरी ब्रैकेट पर भी हो सकेगी। इस फैसले से कर्मचारियों को कई गुना ज्यादा पेंशन मिलेगी। बता दें, पेंशन पाने के लिए 10 साल तक कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) में योगदान करना जरूरी है। वहीं, 20 साल की सर्विस पूरी करने पर 2 साल का वेटेज मिलता है। अगर सुप्रीम कोर्ट लिमिट हटाने पर फैसला करता है तो कितना अंतर आएगा, आइये समझते हैं।


एम्प्लॉई पेंशन स्कीम 1995 (EPS 1995) अभी क्या है नियम?

एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड (EPF) में जब कोई कर्मचारी सदस्य बनता है तो वह EPS का भी सदस्य बन जाता है। कर्मचारी की बेसिक सैलरी का 12% कंट्रीब्यूशन PF में जाता है। कर्मचारी के अलावा इतना ही हिस्सा एम्प्लॉयर के खाते में भी जाता है। लेकिन, एम्प्लॉयर कें कंट्रीब्यूशन में से एक हिस्सा EPS यानि एम्प्लॉई पेंशन स्कीम में जमा होता है। EPS में बेसिक सैलरी का 8.33% कंट्रीब्यूशन होता है। हालांकि, पेंशन योग्य सैलरी की अधिकतम सीमा 15 हजार रुपए है। ऐसे में पेंशन फंड में हर महीने अधिकतम 1250 रुपए ही जमा सकता है।

मौजूदा नियमों के मुताबिक, अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 15,000 रुपए या उससे ज्यादा है तो पेंशन फंड में 1250 रुपए जमा होंगे। अगर बेसिक सैलरी 10 हजार रुपए है तो योगदान 833 रुपए ही होगा। कर्मचारी के रिटायरमेंट पर पेंशन की कैल्कुलेशन भी अधिकतम सैलरी 15 हजार रुपए ही मानी जाती है। ऐसे में रिटायरमेंट के बाद कर्मचारी EPS रूल के तहत सिर्फ 7,500 रुपए बतौर पेंशन मिल सकते हैं।


15,000 की लिमिट हटने पर क्या?

EPFO के रिटायर्ड एन्फोर्समेंट ऑफिस भानु प्रताप शर्मा के मुताबिक, अगर पेंशन से 15 हजार रुपए की लिमिट को खत्म कर दिया जाए तो 7,500 रुपए से ज्यादा पेंशन मिल सकती है। लेकिन, इसके लिए एम्प्लॉयर का EPS में योगदान भी बढ़ाना होगा।

पेंशन की कैलकुलेशन

EPS कैलकुलेशन का फॉर्मूला= मंथली पेंशन=(पेंशन योग्य सैलरी x EPS खाते में जितने साल कंट्रीब्यूशन रहा)/70।

अगर किसी की मंथली सैलरी (आखिरी 5 साल की सैलरी का औसत) 15 हजार रुपए है और नौकरी की अवध‍ि 30 साल है तो उसे सिर्फ हर महीने 6,828 रुपए की ही पेंशन मिलेगी।

अगर 15 हजार की लिमिट हट जाती है और आपकी बेसिक सैलरी 20 हजार है तो आपको फॉर्मूले के हिसाब से जो पेंशन मिलेगी वो ये होगी। (20,000 X 30)/70 = 8,571 रुपए। इस तरह से 8,571 रुपए पेंशन मिलेगी।


पेंशन (EPS) के लिए मौजूदा शर्तें

  • EPF सदस्य होना जरूरी।

  • कम से कम रेगुलर 10 साल तक नौकरी में रहना जरूरी।

  • 58 साल के होने पर मिलती है पेंशन। 50 साल के बाद और 58 की उम्र से पहले भी पेंशन लेने का विकल्प।

  • पहले पेंशन लेने पर घटी हुई पेंशन मिलेगी। इसके लिए फॉर्म 10D भरना होगा।

  • कर्मचारी की मौत होने पर परिवार को मिलती है पेंशन।

  • सर्विस हिस्ट्री 10 साल से कम है तो उन्हें 58 साल की आयु में पेंशन अमाउंट निकालने का ऑप्शन मिलेगा।


 


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