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Good News for EPS 95 Pensioners: 1995 के बाद EPS 95 पेंशन सुधार पर कम से कम कदम तो बढ़ाए गए हैं, कमेटी 3 महीनों में हर हाल में रिपोर्ट देगी

25 साल बाद ईपीएफओ पेंशन स्कीम में सुधार की पहल  शुरू हुई है। केन्द्रीय श्रम मंत्री के निर्देश पर पहली बार पेंशन सुधार के लिए तदर्थ कमेटी गठित की गई है जिसे 3 महीने में अपनी रिपोर्ट ईपीएफओ की केन्द्रीय न्यासी बोर्ड में रखनी है। कमेटी को तत्काल पेंशन सुधार के लिए काम शुरू करने का प्रस्ताव भी कर दिया गया है।


ईपीएफओ की न्यूनतम पेंशन एक हजार और अधिकतम 7.5 हजार तय है लेकिन सालों से सीबीटी सदस्य और पेंशनर्स मांग करते रहे हैं कि महंगाई के दौर में पेंशन वृद्धि के साथ सुधार किए जाए। उसी कड़ी में सीबीटी चेयरमैन केन्द्रीय श्रम मंत्री के निर्देश पर पेंशन सुधार के लिए 8 सदस्यीय तदर्थ कमेटी बनाई है। EPFO (दिल्ली मुख्यालय) की केन्द्रीय अपर भविष्यनिधि आयुक्त उदिता चौधरी ने तदर्थ कमेटी का आदेश जारी किया है।


इस सीबीटी की सह समिति में श्रम मंत्रालय के सचिव को चेयरमैन बनाया गया है।। इस समिति को “Ad Hoc Committee on Pension Reforms” यानि की पेंशन सुधारो पर तदर्थ समिति का नाम दिया गया है। केन्द्र सरकार के अधिकारियों के साथ सीबीटी में कर्मचारियों की ओर से सदस्य हरभज सिंह सिद्धू, प्रभाकर जे बंस्योर, नियोक्ता की ओर से अतुल सोबती और आशीष विग को भी सदस्य बनाया गया है। कमेटी की सिफारिशों की रिपोर्ट को तीन महीने के बाद होने वाली पहली सीबीटी बैठक में रखने के भी निर्देश जारी किए गए हैं। कमेटी के सदस्य हरभजन सिंह ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा प्राथमिकता पर रहेगी। सालों पुरानी मांग पर सीबीटी चेयरमैन ने पहल तो कर दी है। यह अच्छे संकेत हैं। कमेटी 3 महीनों में हर हाल में रिपोर्ट देगी। 1995 के बाद पेंशन सुधार पर कम से कम कदम तो बढ़ाए गए हैं।


EPFO ने दिनांक 27 नवम्बर 2021 को एक सर्कुलर जारी किया है। जिसमे बताया है की EPF Pension में सुधार के लिए CBT की सह-समिति का गठन कर दिया गया है। अब यह समिति आने वाली सीबीटी की बैठक या उससे पहले, यानि की लगभग तीन महीनो के भीतर अपने विचार रखेंगी। जिसके आधार पर अगली सीबीटी की बैठक में ईपीएस 95 (EPF Pension) में सुधार के लिए कदम उठाये जांयेंगे।


  • इस समिति का कार्य सार्वभौमिकरण के लिए पेंशन सुधारो से सम्बंधित मामलो पर सलाह देना होंगा।
  • समिति तत्काल प्रभाव से कार्य करना शुरू करेंगी व् अगले तीन महीने या आने वाली सीबीटी की बैठक में अपनी समीक्षा और पक्ष रखेंगी।
  • समिति के अध्यक्ष किसी अन्य व्यक्ति को मदद के लये आमंत्रित कर सकेंगे।
  • समिति के सदस्य, अध्यक्ष की अनुमति से कभी भी बैठक कर सकेंगे।
  • पेंशन पर समीक्षा करने के बाद समिति निरस्त हो जाएँगी।



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