उत्तराखंड में पेंशन रिवीजन का इंतजार कर रहे राज्य के हजारों पेंशनर्स की पेंशन बढ़ने का रास्ता साफ हो गया है। सरकार ने वंचित ऐसे सभी पेंशनरों को बकाया लाभ देने का फैसला लिया। अपर सचिव वित्त अमिता जोशी ने बुधवार को यह आदेश किए हैं। दरअसल, राज्य में एक जनवरी, 2016 से पहले रिटायर हुए हजारों पेंशनर्स ऐसे हैं जिन्हें अभी तक पांचवें, छठे और सातवें वेतनमान का लाभ नहीं मिल पाया है।
ऐसे पेंशनर्स को सरकार ने 31 मार्च, 2022 तक अपने- अपने विभागों में पेंशन रिवीजन के लिए अपील का मौका दिया है। इसके साथ ही सभी अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव और विभागाध्यक्षों को पत्र भेजकर कहा गया है कि पेंशन पुनरीक्षण से बचे हुए पेंशनर्स के दावों के आधार पर पेंशन बढ़ोतरी की जाए। सरकार के इस आदेश से राज्य में बड़ी संख्या में पेंशनर्स को लाभ मिलेगा
वित्त विभाग के सूत्रों ने बताया कि राज्य के वर्ष 2000 से 2015 तक काफी संख्या में ऐसे भी पेंशनर्स हैं, जिनके पेंशन का पुनरीक्षण नहीं हो पाया। ऐसे मामलों में अब पेंशनर्स के दावों के आधार पर पेंशन में इजाफा किया जाएगा। पेंशन के संदर्भ में सालाना चार्ट बनेगा जिसके आधार पर पेंशनर्स को बकाया पेंशन का भुगतान किया जाएगा।
पेंशन रिवीजन: 24 हजार रुपये तक होगा फायदा
सरकार के इस फैसले के बाद पेंशनरों को प्रति वर्ष छह हजार से लेकर 24 हजार रुपये तक फायदा मिलेगा। उधर, राजकीय पेंशनर्स संगठन के प्रदेश महासचिव गिरीश चंद्र भट्ट ने फैसले का स्वागत किया है।
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