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EPS 95 HIGHER PENSION CASES HEARING: EPS 95 पेंशनर्स AOR श्री पुरुषोत्तम शर्मा त्रिपाठी जी से 18 अगस्त की सुनवाई की विस्तृत जानकारी

ईपीएस 95 पेंशनर्स एओआर श्री पुरुषोत्तम शर्मा त्रिपाठी जी से 18 अगस्त की सुनवाई की विस्तृत जानकारी।

18 अगस्त को ईपीएफ मामलों के बैच को अंतिम सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट के समक्ष सूचीबद्ध किया गया था।

17  अगस्त को ईपीएफओ का प्रतिनिधित्व वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सी. ए सुंदरम ने किया साथ ही सबमिशन किया था।

श्री गोपाल शंकरनारायणन वरिष्ठ अधिवक्ता न्यायालय की कार्यवाही के माध्यम से उपस्थित थे और उन्होंने ईपीएफओ द्वारा दिए गए तर्कों को नोट किया। साथ ही उन्होंने दोपहर के समय के दौरान न्यायालय की सहायता भी की और कुछ प्रावधानो के बारे में कोर्ट को अवगत किया। शाम को उन्होंने ईपीएफओ द्वारा उठाए गए कुछ बिंदुओं को EPS 95 पेंशनधारकों के तर्कों में खंडन करने के लिए निर्देशित किया।


18 अगस्त को EPFO ​​का नेतृत्व वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सी. ए सुंदरम ने किया और अपनी अंतिम दलीले शुरू कीं।

EPFO ने आर सी गुप्ता के फैसले की अप्रत्यक्ष समीक्षा की मांग करते हुए कहा कि इसे पेंशनरों के लिए बाध्यकारी मिसाल नहीं बनाया जा सकता है। इसके लिए कोर्ट ने कहा कि यह मामला 3 जजों की बेंच को भेजा जा सकता है।

उन्होंने उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश के फैसले का हवाला दिया जिसमें निर्देश दिया गया है कि आर सी गुप्ता के फैसले को दूसरों पर बाध्यकारी मिसाल नहीं माना जाना चाहिए। उन्होंने आगे गलत तरीके से कहा है कि भविष्य निधि योजना और पेंशन निधि योजना का प्रबंधन स्पष्ट रूप से किया जाता है।


श्री. गोपाल शंकरनारायणन वरिष्ठ अधिवक्ता ने विशेष रूप से ईपीएफओ के तर्कों का खंडन किया है और इस तथ्य को कोर्ट के समक्ष लाया है कि पीएफ योजना 1952 के अनुच्छेद 52 के तहत भविष्य निधि योजना के निवेश पोर्टफोलियो और पेंशन योजना के पैरा 26 के तहत पेंशन योजना में यह अनिवार्य है कि पैसा समान रूप से निवेश हो।

उन्होंने आगे तर्क दिया कि आरसी गुप्ता मामला ईपीएफ अधिनियम 1952 ईपीएफ योजना 1952 और पेंशन योजना 1995 के प्रावधानों द्वारा प्रमाणित है।


इसलिए मामले को बड़ी बेंच के पास भेजने की कोई जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट एक बड़ी बेंच के संदर्भ की आवश्यकता पर निर्णय लेने से पहले अगले सप्ताह EPS 95 पेंशनधारकों के पक्ष को सुनने के लिए सहमत हो गया है।

अब इन मामलों पर 24 अगस्त फिर से EPS 95 पेंशनधारकों के पक्ष को रखा जायेगा और इन उच्च पेंशन के मामलों पर फैसला दिया जायेगा।





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