बचत खाता हो या एफडी या फिर बैंक लॉकर, नॉमिनी (Nominee) बनाना जरूरी है. इसी तरह कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) खाताधारकों को नॉमिनी बनाना जरूरी है। EPF और EPS (Employee Pension Scheme) के मामले में भी नॉमिनेशन करना चाहिए ताकि EPFO मेंबर के असमय निधन पर नॉमिनी को यह फंड समय से उपलब्ध हो सके।
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मिलती है 7 लाख रुपये की सुविधा: EPFO मेंबर्स को इंश्योरेंस कवर की भी सुविधा एम्प्लॉई डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम (EDLI Insurance cover) के तहत मिलती है। स्कीम में नॉमिनी को अधिकतम 7 लाख रुपए का इंश्योरेंस कवर भुगतान किया जाता है। बता दें कि अगर बिना किसी नॉमिनेशन के ही सदस्य की मौत हो जाती है तो क्लेम को प्रोसेस करना कठिन हो जाता है. आइए जानते हैं कि आप ऑनलाइन माध्यम से कैसे नॉमिनेशन डिटेल्स भर सकते हैं।
ई नामांकन सुविधा (E-nomination) भी हुई शुरू: ईपीएफओ ने अब नॉमिनी की जानकारी देने के लिए ई नामांकन की सुविधा शुरू कर दी है. इसमें जिन लोगाें के नामांकन नहीं है, उन्हें मौका दिया जा रहा है। इसके बाद ऑनलाइन नॉमिनी के नाम, जन्मतिथि जैसी जानकारी अपडेट की जाएगी।
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कैसे करें EPF/EPS में ई-नॉमिनेशन
EPFO वेबसाइट पर जाकर ‘सर्विसेज’ सेक्शन में ‘फॉर इंप्लॉइज’ पर क्लिक करें।
अब ‘मेंबर UAN/ऑनलाइन सर्विस (ओसीएस/ओटीसीपी) पर क्लिक करें।
अब यूएएन और पासवर्ड डालकर लॉग इन करें।
‘मैनेज’ टैब में ‘ई-नॉमिनेशन’ सिलेक्ट करें।
इसके बाद स्क्रीन पर ‘प्रोवाइड डिटेल्स’ टैब आएगा, ‘सेव’ पर क्लिक करें।
फैमिली डिक्लेरेशन अपडेट करने के लिए ‘यस’ पर क्लिक करें।
अब ‘एड फैमिली डिटेल्स’ पर क्लिक करें. एक से ज्यादा नॉमिनी भी ऐड किए जा सकते हैं।
किस नॉमिनी के हिस्से में कितना अमाउंट आएगा, इसकी घोषणा के लिए ‘नॉमिनेशन डिटेल्स’ पर क्लिक करें. डिटेल्स डालने के बाद ‘सेव ईपीएफ नॉमिनेशन’ पर क्लिक करें।
ओटीपी जनरेट करने के लिए ‘ई-साइन’ पर क्लिक करें. ओटीपी आधार के साथ लिंक मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा।
ओटीपी को निर्धारित स्पेस में डालकर सबमिट कर दें। बस हो गया।
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