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EPS 95 Pension: EPFO releases pension and arrears, accepts workers demand for commutation; here's all you need to know

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने सोमवार को (उच्च) पेंशन के परिवर्तित मूल्य की बहाली के कारण 105 करोड़ रुपये के बकाया के साथ 868 करोड़ रुपये पेंशन के पिछले साल जारी किये थे। कई पेंशनधारको को इसका लाभ भी मिला। 

पर कुछ पेंशनधारकों के 15 साल के बाद पेंशन के परिवर्तित मूल्य प्राप्त करने की अवधि पूरी नहीं हुई थी पर इस साल कई पेंशनधारकों ने अब इस अवधि को पूरा कर लिए है उन्हें अब इसका लाभ मिलेगा। 

श्रम मंत्रालय के एक बयान में कहा गया है कि ईपीएफओ के शीर्ष निर्णय लेने वाले निकाय केंद्रीय न्यासी बोर्ड की सिफारिश पर, सरकार ने 15 साल के बाद पेंशन के परिवर्तित मूल्य की बहाली की अनुमति देने के लिए श्रमिकों की लंबे समय से चली आ रही मांगों में से एक को स्वीकार कर लिया था।

इससे पहले, कम्यूटेड पेंशन की बहाली का कोई प्रावधान नहीं था और पेंशनभोगियों को आजीवन कम्यूटेशन के कारण कम पेंशन मिलती रही।

EPS-95 (कर्मचारी पेंशन योजना-1995) के तहत पेंशनभोगियों के लाभ के लिए यह एक ऐतिहासिक कदम है। EPFO के 135 क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से 65 लाख से अधिक पेंशनभोगी हैं।

पेंशन की बहाली

20 फरवरी को, मंत्रालय ने 25 सितंबर, 2008 को या उससे पहले अपनी पेंशन के कम्यूटेशन का विकल्प चुनने वालों की पेंशन बहाल करने के लिए ईपीएफओ के फैसले को अधिसूचित किया।

कम से कम 6.3 लाख पेंशनभोगियों ने अपनी पेंशन के कम्यूटेशन का विकल्प चुना था और 25 सितंबर, 2008 को या उससे पहले अपने पेंशन फंड से सेवानिवृत्ति के समय एकमुश्त राशि प्राप्त की थी।

कम्यूटेशन के तहत मासिक पेंशन में अगले 15 साल तक एक तिहाई की कटौती की जाती थी और कम की गई राशि एकमुश्त दी जाती थी। 15 साल बाद पेंशनभोगी पूरी पेंशन पाने के हकदार थे।

अगस्त 2019 में, ईपीएफओ के शीर्ष निर्णय लेने वाले निकाय - श्रम मंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय न्यासी बोर्ड - ने लाभ का विकल्प चुनने वाले 6.3 लाख पेंशनभोगियों के लिए पेंशन के कम्यूटेशन को बहाल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी।



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