पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) ने सब्सक्राइबर्स को बिना एन्युइटी खरीदे पूरी संचित पेंशन राशि निकालने की अनुमति दी है, अगर पेंशन कॉर्पस 5 लाख से कम है।
वर्तमान में, सेवानिवृत्ति के समय या 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के समय ₹2 लाख से अधिक की राशि वाले एनपीएस ग्राहकों को अनिवार्य आधार पर बीमा कंपनियों द्वारा दी जाने वाली वार्षिकी खरीदने की आवश्यकता होती है। वे शेष 60 प्रतिशत एकमुश्त राशि के रूप में निकाल सकते हैं।
एक गजट अधिसूचना में, पेंशन नियामक ने यह भी कहा कि NPS के लिए एकमुश्त आधार पर समय से पहले निकासी की सीमा ₹1 लाख से बढ़ाकर ₹2.5 लाख कर दी गई है।
"... जहां ग्राहक के स्थायी सेवानिवृत्ति खाते में संचित पेंशन राशि ₹ 5 लाख की राशि के बराबर या उससे कम है, या प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट सीमा के अनुसार, ग्राहक के पास संपूर्ण संचित राशि को वापस लेने का विकल्प होगा। वार्षिकी खरीदे बिना पेंशन धन और इस विकल्प के इस तरह के प्रयोग पर, ऐसे ग्राहक का राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत या सरकार या नियोक्ता से कोई पेंशन या अन्य राशि प्राप्त करने का अधिकार समाप्त हो जाएगा, "यह कहा।
नियामक ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) में प्रवेश की अधिकतम आयु 65 से बढ़ाकर 70 कर दी है। निकास आयु सीमा को भी 75 वर्ष तक बढ़ा दिया गया है।
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